चारा घोटाले में अटैच जमीन की हुई बिक्री, सीबीआइ से जांच की मांग Ranchi News

Fodder Scam News इस जमीन का पावर ऑफ अटार्नी अर्जुन जालान पिता भगवती प्रसाद के द्वारा मो. शकील ग्राम बड़ागाईं थाना सदर जिला रांची को अवैध रूप से कर दिया गया है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Sun, 20 Sep 2020 10:11 AM (IST) Updated:Sun, 20 Sep 2020 10:14 AM (IST)
चारा घोटाले में अटैच जमीन की हुई बिक्री, सीबीआइ से जांच की मांग Ranchi News
चारा घोटाले में अटैच जमीन की हुई बिक्री, सीबीआइ से जांच की मांग Ranchi News

पिठोरिया (रांची), जासं। महाराजा मदरा मुंडा केंद्रीय पड़हा समिति सुतियांबेगढ़ के महामंत्री साधूलाल मुंडा और मंत्री सहदेव मुंडा ने कांके अंचल के बुकरू में चारा घोटाला में सीबीआइ द्वारा अटैच जमीन की बिक्री का मामला उठाया है। उन्होंने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए इसकी सीबीआइ जांच की मांग की है। शनिवार को प्रेसवार्ता में दोनों ने बताया कि चारा घोटाले में संलिप्त डॉ. बिरसा उरांव व अन्य के खिलाफ रिसीवर अटैच संपत्ति केस नंबर एमआइएससी वाद संख्या 42/97 राज्य सरकार बनाम डॉ बिरसा उरांव व अन्य दर्ज है।

इसमें बिरसा उरांव एवं अन्य का कांके अंचल के बुकरू गांव में खाता नंबर 169 प्लॉट नंबर 177 कुल रकबा 4.14 एकड़ जमीन सीबीआइ के द्वारा अटैच है। इस जमीन का पावर ऑफ अटार्नी 15 अप्रैल 2019 को अर्जुन जालान पिता भगवती प्रसाद के द्वारा मो. शकील पिता मो. मुख्तार ग्राम बड़ागाईं, थाना सदर, जिला रांची को अवैध रूप से कर दिया गया है।

पावर होल्डर मो. शकील द्वारा इस जमीन को उर्मिला चौधरी पति ओम प्रकाश चौधरी निवास स्थान हॉटलिप्स होटल के पास 25/आइ बी चौड़ी बस्ती, कांके जिला रांची को बेच दिया गया है। आखिर सीबीआइ द्वारा अटैच जमीन की बिक्री कैसे हुई, इसकी जांच भी सीबीआइ से होनी चाहिए। जबकि, बुकरू का खाता नंबर 169 की जमीन पूर्णत: आदिवासी खाता की है, जो खतियानी वारिस के द्वारा सन 1975-76 में निबंधित पट्टा द्वारा टीसू तिर्की को बेचा गया था।

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