Coal Scam: कोयला घोटाले में रांची के मेसर्स डोमको प्राइवेट लिमिटेड के तीन निदेशक सहित पांच दोषी करार
Coal Scam in Jharkhand Jharkhand Hindi New Ranchi Hindi News सीबीआइ की विशेष अदालत ने उक्त तीनों निदेशक के साथ डोमको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दोषी पाया है। मामला लालगढ़ उत्तरी कोयला ब्लॉक आवंटन में घोटाले का है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के पश्चिम बोकारो कोलफील्ड स्थित लालगढ़ उत्तरी कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में सीबीआइ की नई दिल्ली स्थित विशेष अदालत ने मंगलवार को आरोपित रांची की कंपनी मेसर्स डोमको प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनय प्रकाश, दो निदेशक वसंत दिवाकर मांजरेकर व परमानंद मंडल, कोलकाता के चार्टर्ड एकाउंटेंट संजय खंडेलवाल व मेसर्स डोमको प्राइवेट लिमिटेड को दोषी पाया है। इन आरोपितों के विरुद्ध सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई होगी।
सीबीआइ के साथ-साथ ईडी भी मनी लांड्रिंग एक्ट में अनुसंधान कर रहा है। सीबीआइ ने वर्ष 1993 से 2005 के बीच कोल ब्लॉक आवंटन में हुई अनियमितता की प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि लालगढ़ उत्तरी कोयला ब्लॉक का आवंटन वर्ष 2005 में मेसर्स डोमको प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 19 स्क्रीनिंग समिति ने दिया था।
यह भी पता चला कि मेसर्स डोमको प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विनय प्रकाश ने अन्य अज्ञात के साथ मिलकर एक साजिश के तहत इस आवंटन के एवज में जाली दस्तावेज व गलत सूचनाएं प्रस्तुत की थी। इसके बाद कंपनी के शेयर को प्रीमियम पर बेचने की पेशकश कर सात करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। सीबीआइ ने अनुसंधान के बाद 22 दिसंबर 2015 को सभी आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था।
ईडी जब्त कर चुका है कंपनी के करोड़ों की संपत्ति
अवैध तरीके से कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय भी मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत पूरे मामले का अनुसंधान कर रहा है। सीबीआइ की चार्जशीट के आधार पर ही ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने गत वर्ष 2020 में ही रांची के होटल लीलैक के एक्सिस बैंक के खाते में पड़े 11.92 लाख रुपये को जब्त कर लिया था। मेसर्स डोमको प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनय प्रकाश ही होटल लीलैक के मालिक हैं।
इसके पहले भी ईडी की टीम ने वर्ष 2019 में मेसर्स डोमको प्राइवेट लिमिटेड व इससे जुड़ी दस बैंक खातों से 2.92 करोड़ रुपये जब्त किया था। यह राशि कंपनी के मालिक विनय प्रकाश, उनकी पत्नी गीता प्रकाश, कंपनी के जुड़े होटल लीलैक, बिबग्योर स्टेट प्राइवेट लिमिटेड और अशलेखा कॉरपोरेशन के खाते में थी, जिसे ईडी ने जब्त किया था। इसके एक साल पहले भी 31 मार्च 2018 को ईडी ने विनय प्रकाश और गीता प्रकाश के 3.94 करोड़ की अचल संपत्ति को जब्त किया था। ये संपत्तियां रांची व बोकारो में थी।