दो सांसद, हाईकोर्ट के दो जज के अलावा कई VVIP का टेलीफोन कनेक्शन काटा; EPFO के एडिशनल कमिश्नर पर FIR

रांची के अरगोड़ा थाने में ईपीएफओ के एडिशनल कमिश्नर समरेंद्र कुमार पर एफआइआर दर्ज कराई गई है। यह एफआइआर बीएसएनएल के अशोकनगर उपमंडल अभियंता सुनील कुमार मिश्रा ने दर्ज कराई है। कई वीवीआईपी का टेलीफाेन कनेक्शन ठप करने का आरोप है।

By Vikram GiriEdited By: Publish:Tue, 15 Jun 2021 11:35 AM (IST) Updated:Tue, 15 Jun 2021 11:35 AM (IST)
दो सांसद, हाईकोर्ट के दो जज के अलावा कई VVIP का टेलीफोन कनेक्शन काटा; EPFO के एडिशनल कमिश्नर पर FIR
दो सांसद, हाईकोर्ट के दो जज के अलावा कई VVIP का टेलीफोन कनेक्शन काटा। जागरण

रांची [फहीम अख्तर] । रांची के अरगोड़ा थाने में ईपीएफओ के एडिशनल कमिश्नर समरेंद्र कुमार पर एफआइआर दर्ज कराई गई है। यह एफआइआर बीएसएनएल के अशोकनगर उपमंडल अभियंता सुनील कुमार मिश्रा ने दर्ज कराई है। समरेंद्र कुमार पर हरमू हाउसिंग कॉलोनी की बीएसएनएल दूरभाष केंद्र में ताला जड़ने और इससे दो राज्यसभा सांसद समीर उरांव और दीपक प्रकाश, हाईकोर्ट के दो जज सहित कई वीवीआईपी का टेलीफाेन कनेक्शन ठप करने का आरोप है। इस तालाबंदी से रांची पुलिस की सीसीटीवी कैमरे, भारत सरकार की लीज सर्किट भी ठप हो चुका है। एफआइआर के बाद अरगोड़ा थाने की पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। यह एफआइआर रांची के एसडीओ के निर्देश पर दर्ज किया गया है। इस ठप कनेक्शन को लेकर बीएसएनल की ओर से बीते 10 जून को रांची के एसडीओ को पत्र भेजा गया था।

पूर्व में ताला जड़ने पर प्रशासन ने कराया था चालू

बीएसएनएल के अधिकारियों के अनुसार हरमू दूरभाष केंद्र पर तालाबंदी बीते 17 मई को की गई थी। इसके बंद रहने की वजह से पहले भी बीएसएनएल की टेलीफोन सेवाएं ठप हुई थी। इसकी शिकायत के बाद एसडीओ के निर्देश पर अरगोड़ा सीओ और अरगोड़ा थाना प्रभारी ने पहुंचकर चालू करवा दिया था। इधर, बीते दो जून को दोबारा समरेंद्र प्रसाद द्वारा बंद करवा दिया गया है। इसके बाद बीएसएनएल की ओर से रांची जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुई एफआइआर

आइपीसी की धारा 341, 448, 186, 427 के तहत दर्ज किया है।

संपत्ति विवाद की वजह से उलझ रहा मामला

बीएसएनएल के मंडल अभियंता के द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि हरू हाउसिंग कॉलोनी के मकान संख्या डी-15 व 16 में दूरभाष केंद्र समरेंद्र कुमार के पिता स्व. ज्योतिंद्रनाथ गझू और बीएसएनएल के बरच एकरारनामा के बाद हुआ था। उनके निधन के बाद बेटे समरेंद्र कुमार द्वारा 21 अक्टूबर 2020 को बीएसएनएल ने एकरारनामा किया। इसकी अवधि 1 फरवरी 2019 से 31 जनवरी 2024 तक मान्य है। इसी बीच 26 दिसंबर 2020 को समरेंद्र के भाई पुष्कर कुमार द्वारा बीएसएनएल के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखा गया, जिसमें उन्होंने डी-16 पर खुद का मालिकाना हक बताया। इस परिस्थिति में संबंधित मकान में चल रहे दूरभाष केंद्र का किराया राशि लंबित है।

दोनों भाईयों को मालिकाना हक से संबंधित मांगा गया दस्तावेज लंबित

दोनों पक्षों को मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बीएसएनएल की ओर से पत्र भेजा गया है। इसपर दोनों पक्षों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। इस परिस्थिति में संबंधित केंद्र पर तालाबंदी करने पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, आपदा प्रबंधन में इस्तेमाल किया जाने वाला अनिवार्य टेलिफोन सेवा को बाधित करने संबंधित आरोपों पर एफआइआर दर्ज कराई गई है।

समरेंद्र बाेले, एग्रीमेंट हुआ लैप्स, 3.50 लाख किराया बाकी

इधर, समरेंद्र कुमार ने बीएसएनएल के अधिकारियों पर ही आरोप लगा पुलिस के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें बीएसएनएल द्वारा वर्ष 2012 के बाद से ही पिता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। समरेंद्र के अनुसार कहा है कि संबंधित मकान का एग्रीमेंट वर्ष 2018 में ही लैप्स हो चुका है। इससे पहले वर्ष 2012 से ही कई महीने का करीब 3.50 लाख किराया बाकी है। जबकि इस रकम में एरियर और पेनाल्टी का भी भुगतान किया जाना चाहिए। बीएसएनएल द्वारा उनके पिता की संपत्ति पर जबरन कब्जा कर रखा गया है।

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