दूसरे प्रदेशों से झारखंड आ रहे हैं तो जान लें यह नियम, सरकार ने जारी किया है यह आदेश

Coronavirus Update News Jharkhand Hindi News झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। कहा गया है कि अन्य प्रदेशों से झारखंड आने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्ट अनिवार्य है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Wed, 05 May 2021 02:08 PM (IST) Updated:Wed, 05 May 2021 05:50 PM (IST)
दूसरे प्रदेशों से झारखंड आ रहे हैं तो जान लें यह नियम, सरकार ने जारी किया है यह आदेश
Coronavirus Update News, Jharkhand News, Hindi Samachar अन्य प्रदेशों से झारखंड आने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्ट अनिवार्य है।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब देश के दूसरे प्रदेशों से झारखंड आने वाले सभी लोगों का काेविड टेस्‍ट अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। कहा गया है कि अन्य प्रदेशों से झारखंड आने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्ट अनिवार्य है। इसके अलावा उन्‍हें सात दिनों तक एकांतवास (क्वारंटाइन) में रहना होगा।

मुख्‍यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का विस्तार न हो, इसलिए सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। राज्यवासियों की सुरक्षा के प्रति सरकार संवेदनशील है। प्रवासी श्रमिक बंधु साथ दें, जांच कराएं। कोरोना को हराएं।

झारखंड सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी प्रवासी श्रमिक दूसरे प्रदेशों से झारखंड आ रहे हैं, उनका रैपिड एंटीजन टेस्‍ट होगा। रैपिड एंटीजन टेस्‍ट में निगेटिव आने पर उन्‍हें सात दिनों के लिए जिला स्‍तर पर तैयार किए गए क्‍वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। घर जाने से पूर्व उनका दोबारा रैपिड एंटीजन टेस्‍ट होगा। दो टेस्‍ट में पॉजिटिव पाए जाने पर उन्‍हें स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

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