अदालती पेच में फंसा होल्डिग टैक्स वसूली का मामला

जागरण संवाददाता रांची राजधानी रांची में होल्डिग टैक्स की वसूली का मामला अदालती पेच में फं

By JagranEdited By: Publish:Wed, 12 Aug 2020 02:37 AM (IST) Updated:Wed, 12 Aug 2020 02:37 AM (IST)
अदालती पेच में फंसा होल्डिग टैक्स वसूली का मामला
अदालती पेच में फंसा होल्डिग टैक्स वसूली का मामला

जागरण संवाददाता, रांची : राजधानी रांची में होल्डिग टैक्स की वसूली का मामला अदालती पेच में फंस गया है। शहर में होल्डिग टैक्स नगर निगम द्वारा चयनित एजेंसी स्पैरो साफ्टेक वसूलेगी या फिर सूडा द्वारा चयनित एजेंसी, यह मामला हाईकोर्ट में है। इसी बीच 12 अगस्त को नगर निगम द्वारा चयनित कंपनी स्पैरो से निगम का करार खत्म हो रहा है। हालांकि, निगम ने बोर्ड की बैठक में स्पैरो को अवधि विस्तार का फैसला लिया है, लेकिन इसे अब तक नगर विकास विभाग की मंजूरी नहीं मिलने से मामला लटका हुआ है।

मेयर आशा लकड़ा ने कहा है कि जब तक हाईकोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक स्पैरो सॉफ्टेक ही होल्डिग टैक्स व अन्य टैक्स की वसूली करता रहेगा। उन्होंने कहा कि निगम जल्द ही इस कंपनी को सेवा विस्तार का पत्र जारी करेगी। मेयर ने बताया कि पूर्व में निगम परिषद की बैठक में कंपनी को कार्य विस्तार देने पर निर्णय लिया जा चुका है।

तीन साल का था करार

12 अगस्त 2020 को निगम और कंपनी के बीच हुआ तीन साल का करार खत्म हो रहा है। उधर सूडा ने रांची व धनबाद नगर निगम के लिए होल्डिग टैक्स संग्रहण के लिए टेंडर कर एक कंपनी का चयन भी कर लिया है। लेकिन सूडा की ओर से अभी तक रांची नगर निगम को इस संबंध में कोई पत्र नहीं भेजा गया है। मामला अदालती पेच में उलझा हुआ है। सूडा के निदेशक ने भी कहा है कि जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक उनके द्वारा चयनित एजेंसी टैक्स वसूली नहीं करेगी।

इधर, सूडा द्वारा कंपनी चयन के लिए टेंडर निकालने की प्रक्रिया को मेयर आशा लकड़ा ने रांची नगर निगम के अधिकारी क्षेत्र में हनन का मामला बताया है। उन्होंने इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में वाद दायर किया है। फिलहाल मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है।

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समिति नहीं ले पाई है कोई निर्णय

मेयर द्वारा पूर्व नगर आयुक्त मनोज कुमार को पत्र लिखकर स्पैरो सॉफ्टेक को कार्य विस्तार देने की बात कही थी। इस पर मनोज कुमार ने उप नगर आयुक्त शंकर यादव की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर मन्तव्य मांगा था। लेकिन डेढ़ माह बीतने के बाद समिति इस मामले में कोई निर्णय अभी तक नहीं ले पाई है। इस कारण निगम की ओर से अभी तक स्पैरो साफ्टेक को कोई अधिकारिक पत्र नहीं जारी किया गया कि कंपनी 12 अगस्त के बाद भी होल्डिग टैक्स की वसूली कर सकती है। वैसे उप नगर आयुक्त के कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण निगम कार्यालय 13 अगस्त तक के लिए बंद है। अब देखना है कि 14 अगस्त को कार्यालय खुलने के बाद स्पैरो साफ्टेक होल्डिग टैक्स का काम करती है या नहीं।

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