Coronavirus Vaccination: रांची में 18 को 200 लोगों को लगाया जाएगा कोरोनावायरस का वैक्सीन
Coronavirus Vaccination in Jharkhand रांची के नामकुम में 100 और सदर अस्पताल में 100 लोगों को वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी है। 16 जनवरी को वैक्सीन लगने के 20 घंटे बाद तक किसी को साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। सभी स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी पर हैं।
रांची, जासं। कोरोना वायरस का टीकाकरण महाअभियान 16 जनवरी से देश भर में शुरू हो चुका है। झारखंड राज्य में 48 वैक्सीनेशन केंद्रों पर टीकाकरण चल रहा है, जबकि रांची जिले में 2 केंद्रों पर टीका लगाया जा रहा है। पहले दिन रांची के सदर अस्पताल में राज्य का पहला टीका सफाई कर्मचारी मरियम गुड़िया को लगाया गया, फिर देर शाम तक दोनों केंद्रों को मिलाकर 80 स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया गया। आज रविवार होने के कारण वैक्सीनेशन बंद है, लेकिन कल यानी सोमवार 18 जनवरी को दोनों केंद्रों पर 100-100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने की तैयारी है। डाटाबेस तैयार कर शाम तक दोनों केंद्रों में उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं जिन्हें अगले दिन टीका पड़ना है, उनके मोबाइल में शाम तक ऑटो जेनरेटेड मैसेज भी चला जाएगा। उक्त जानकारी सिविल सर्जन डॉ. वीबी प्रसाद ने दी।
टीका लगने के 20 घंटे बाद भी किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं, सभी ड्यूटी पर
सिविल सर्जन डॉ. वीबी प्रसाद ने बताया कि टीका लगने के 20 घंटे बाद तक किसी भी स्वास्थ्यकर्मी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। सभी शनिवार को टीका लगाने के बाद ड्यूटी कर घर लौटे। आज दूसरा दिन है। आज भी सभी ड्यूटी कर उपस्थित हैं। उन्होने दूसरे स्वास्थ्यकर्मियों से अपील करते हुए आगे आकर टीका लगवाने की सलाह दी है। बताया कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है।
सदर अस्पताल के 500 मीटर दायरे तक निषेधाज्ञा, आदेश जारी
कोविड-19 से बचाव के लिए शनिवार से रांची जिला में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची और वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत किया गया है। वैक्सीनेशन कार्य के लिए सदर अस्पताल, रांची को केंद्र बनाया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो तथा लोक परिशांति एवं विधि व्यवस्था बनी रहे, इस दृष्टिकोण से सदर अस्पताल रांची के आसपास 500 मीटर के दायरे में अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह अगले आदेश तक जारी रहेगा।
क्या है निषेधाज्ञा
-सरकारी कार्य, सरकारी आयोजन, एम्बुलेंस, मेडिकल कार्य एवं सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाने वाले लोगों एवं अंत्येष्टि, जुलूस को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना।
-किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।
-सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना।
-सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना।
-किसी प्रकार की बैठक या आम सभा का आयोजन करना।