Corona Death Certificate: हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में भी मिलेगा कोरोना से मौत का प्रमाणपत्र
Corona Death Certificate Jharkhand झारखंड में भी कोरोना से मौत का प्रमाणपत्र मिलेगा। इसमें मौत की वजह भी दर्ज होगी। सभी उपायुक्तों को दिशा-निर्देश के साथ स्वास्थ्य विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर लागू किया गया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Corona Death Certificate Jharkhand झारखंड में भी अब कोरोना से होनेवाली मौत का प्रमाणपत्र परिजनों को मिलेगा। प्रमाणपत्र में मौत की वजह भी दर्ज होगी। कोरोना से हुई मौत का सत्यापन भी होगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देश को राज्य में भी लागू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत कोरोना से होनेवाली मौत को लेकर जारी होनेवाले प्रमाणपत्र को लेकर उपायुक्तों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
इसके तहत चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा कोरोना से होनेवाली मौत का न केवल सत्यापन किया जाएगा, बल्कि परिजनों को प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। कोरोना से होनेवाली मौत का दस्तावेजीकरण भी किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इसमें कोरोना संक्रमण के उन मामलों में जिनका पता आरटी-पीसीआर जांच, मालिक्यूलर जांच, रैपिड-एंटीजन जांच या किसी अस्पताल में क्लीनिकल जांच से चला है, उसमें होनेवाली मृत्यु को कोरोना से मृत्यु माना जाएगा।
कोरोना के उन मामलों में जिनमें मरीज स्वस्थ नहीं हो पाया और उसकी मृत्यु अस्पताल में या घर पर हो गई तो उसे कोविड-19 से हुई मृत्यु ही माना जाएगा। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना से होनेवाली मृत्यु के प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा परिजनों को इसे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश केंद्र व राज्य सरकारों को दिए हैं। अभी तक जारी होनेवाले मृत्यु प्रमाणपत्र में कोरोना से मौत का उल्लेख नहीं होता था।
विवादों के निपटारे के लिए जिला स्तर पर गठित होगी समिति
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां मृत्यु से कारणों का प्रमाणपत्र (एमसीसीडी) जारी होने की सुविधा उपलब्ध नहीं है या मृतक के परिजन एमसीसीडी में दिए गए कारण से संतुष्ट नहीं हैं, उनके मामलों को देखने के लिए जिला स्तर पर उपायुक्तों द्वारा एक कमेटी गठित की जाएगी। मृतक के परिजनों को दस्तावेज के लिए उपायुक्त को आवेदन देना होगा। यह कमेटी कोरोना से मौत मामले में अधिकृत प्रमाणपत्र निर्धारित फार्मेट के अनुसार 30 दिनों के भीतर जारी करेगी। कमेटी को इस तरह के सभी प्रमाणपत्रों की जानकारी राज्यों के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार को देनी होगी।
कमेटी में ये पदाधिकारी होंगे शामिल उपायुक्त द्वारा मनोनीत अपर समाहर्ता स्तर के एक पदाधिकारी : अध्यक्ष सिविल सर्जन : सदस्य अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी या मेडिकल कालेज के प्राचार्य : सदस्य सिविल सर्जन द्वारा मनोनीत एक विषय विशेषज्ञ।