Jharkhand Lockdown: झारखंड में 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन शुरू, यहां जानें किन्हें है छूट-किस पर पाबंदी
Jharkhand Lockdown News झारखंड में शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लॉकडाउन के दौरान न फल-सब्जी मिलेगी और न ही राशन। इस दौरान आवागमन भी बंद रहेगा। मेडिकल सीएनजी व एलपीजी पेट्रोल पंप आदि खुले रहेंगे।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में शनिवार की शाम चार बजे से 38 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो गया है जो सोमवार 14 जून की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में सब्जी, फल, दूध, मिठाई व किराना की दुकान सहित सभी दुकानें बंद रहेंगी। आवागमन भी बंद रहेगा। बहुत जरूरी न हो तो घरों से बाहर नहीं निकलें। निजी वाहनों सहित सभी तरह के आवागमन बंद रहेंगे। सिर्फ मालवाहक वाहनों को छूट दी गई है।
विशेष परिस्थिति में या स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल जा रहे लोगों को छूट दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप, सीएनजी व एलपीजी आउटलेट्स, हाइवे के बगल के ढाबे, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस खुले रहेंगे। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज होगी। इस अवधि में निजी वाहनों के संचालन पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। ई पास रहने पर भी वाहनों को रोका जा सकता है। विशेष परिस्थिति में अनुमति जरूरी होगी।
कोरोना पर नियंत्रण के लिए राज्य में अभी छूट के साथ अनलॉक अवधि 17 जून तक लागू है। इसी अवधि में सप्ताहांत में शनिवार और रविवार को संपूर्ण लाॅकडाउन लागू किया गया है। 14 जून सुबह छह बजे से 17 जून सुबह तक अनलाॅक 2 के लिए जारी किए गए सभी निर्देश लागू रहेंगे। इस अवधि में जमशेदपुर को छोड़कर सभी 23 जिलों में कपड़ा, जूता, शृंगार प्रसाधन, जेवर व सैलून की भी दुकानें अपराहृन चार बजे तक के लिए खुलेंगी। अन्य निर्देश भी पूर्ववत रहेंगे।
यहां जानें मनाही और राहत
संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान वैक्सीन लेने के लिए जा सकते हैं। शर्त यह कि संबंधित दस्तावेज साथ रखना होगा। दूध, फल-सब्जी की दुकानें बंद रहेंगी। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। अस्पताल, क्लिनिक, दवा दुकान, एलपीजी आउटलेट्स खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स भी खुले रहेंगे, लेकिन यहां से सिर्फ भोजन ले जाने की सुविधा रहेगी। यदि इस दौरान शादी है तो शादी का कार्ड साथ रखें। वैसे भी शादी तो 11 लोगाें की मौजूदगी में ही घर में होनी है। अंतिम संस्कार में जाने की छूट है। यदि कोई दोस्त-रिश्तेदार ट्रेन या हवाई जहाज से आ रहे हैं तो उन्हें घर आने में दिक्कत नहीं होगी। बस साथ में उन्हें अपना टिकट रखना होगा। बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने में मनाही नहीं है।