Chatara Crime News : मोकिम अंसारी हत्याकांड: राजेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Chatara Crime News चर्चित मोकिम अंसारी हत्याकांड(Mokim Ansari Murder Case) के दो आरोपितों को न्यायालय ने आजीवन कारावास(Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। साथ ही साथ बीस-बीस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। दंड की राशि जमा नहीं करने पर छह-छह महीनों की अतिरिक्त सजा होगी।
चतरा (संवाद सहयोगी)। Chatara Crime News : चर्चित मोकिम अंसारी हत्याकांड(Mokim Ansari Murder Case) के दो आरोपितों को न्यायालय ने आजीवन कारावास(Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। साथ ही साथ बीस-बीस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। दंड की राशि जमा नहीं करने पर छह-छह महीनों की अतिरिक्त सजा होगी। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राजेश कुमार सिंह की अदालत ने यह सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में 42 वर्षीय अब्दुल मनान एवं 45 वर्षीय मो. मुस्तकिम शामिल है। दोनों जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के खड़ौना गांव के निवासी हैं।
अपराधियों ने मोकिम अंसारी को अपहरण कर कर दी हत्या :
उल्लेखनीय है कि सात अक्टूबर 2015 की रात 7:20 बजे मो. मोकिम अंसारी को षड़यंत्र के तहत अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के भाई मो. जुनैद अंसारी ने इटखोरी थाना मामला दर्ज कराया था। सिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपने भाई मोकिम अंसारी के साथ सात अक्टूबर 2015 को पॉवरलूम भवन, इटखोरी स्थित कपड़े की दुकान को बंद कर घर लौट रहा था। इसी बीच रात के 7:20 बजे केसोटांड़ के आगे अब्दुल मनान, मो. मुस्तकीम व अन्य लोग बोलेरो से आए और मोकिम अंसारी को डंडा से मारने लगे। वह किसी तरह मौका पाकर भाग निकला। इसके बाद अपराधियों ने मोकिम अंसारी को अपहरण कर हत्या कर दी। उनका शव पचकौड़ी नामक स्थान से मिला। न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।