चारा घोटाला मामले में गवाह प्रस्तुत करने के लिए बचाव पक्ष को मिला अंतिम मौका, जानें आज की कार्रवाई
Lalu Yadav Fodder Scam Case सीबीआइ की विशेष अदालत में आज चारा घोटाले में आरोपी श्याम नंदन सिंह ने अपने बचाव में बेटे अभय कुमार सिंह को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया। इस मामले में लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया है।
रांची, जासं। Lalu Yadav Fodder Scam Case राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाला मामले में आरोपियों को गवाह प्रस्तुत करने के लिए सीबीआइ की विशेष अदालत ने अंतिम मौका दिया है। इसके लिए 26 फरवरी की तारीख तय की है। आज मंगलवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दो गवाही दर्ज कराई। सीबीआइ की ओर से कोर्ट में पक्ष रख रहे विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने कहा कि चारा घोटाले में आरोपी श्याम नंदन सिंह ने अपने बचाव में बेटे अभय कुमार सिंह को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया।
इसके अलावा बीपी सिन्हा ने अपने बचाव में अनन्या कुमार सरकार को उतारा। दोनों गवाहों को कोर्ट में प्रतिपरीक्षण किया गया। दोनों आरोपित सप्लायर हैं और रांची के रहने वाले हैं। गवाही के दौरान सीबीआइ की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने प्रतिपरीक्षण किया। मामले में अब तक बचाव पक्ष की ओर से 25 गवाही दर्ज कराई गई है। अदालत ने निर्देश दिया है कि जिन्हें पक्ष में गवाही दिलानी है, इस तिथि तक गवाही दर्ज करा लें। विशेष लाेक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि बचाव पक्ष की गवाही के बाद बहस होगी। बहस के बाद फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि अभी चारा घोटाले की इस मामले में सीबीआइ कोर्ट सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को फिजिकल सुनवाई कर रही है।
डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 110 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। सीबीआइ ने सबसे बड़े चारा घोटाले में संयुक्त बिहार के दो पूर्व सीएम लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्रा सहित 170 नौकरशाह, चिकित्सक व सप्लायरों को आरोपित बनाया था। लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था। सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है।