Lalu Yadav: जब जज ने पूछा लालू का हाल, सहमे वकील बोले-थोड़ा सुधार है; हाई कोर्ट में 5 मार्च को फिर सुनवाई

Lalu Lalu Yadav Lalu Prasad Yadav राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्‍लंघन मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने बिहार के भाजपा विधायक को फोन करने के विवादित मामले के बाद स्‍वत संज्ञान लेकर इस मामले में सुनवाई शुरू की है।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Fri, 26 Feb 2021 06:13 AM (IST) Updated:Sat, 27 Feb 2021 07:37 AM (IST)
Lalu Yadav: जब जज ने पूछा लालू का हाल, सहमे वकील बोले-थोड़ा सुधार है; हाई कोर्ट में 5 मार्च को फिर सुनवाई
Lalu, Lalu Yadav, Lalu Prasad Yadav: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव।

राज्य ब्यूरो, रांची। Lalu, Lalu Yadav. Lalu Prasad Yadav लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत को बताया गया कि रिम्स की ओर से लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कर दी गई है। लेकिन अदालत के रिकॉर्ड पर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट नहीं होने के कारण इस मामले की सुनवाई 5 मार्च को निर्धारित की गई है। इस दौरान अदालत ने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बारे में पूछा, तो लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कहा की एम्स, दिल्ली में इलाज के दौरान लालू के स्वास्थ्य में थोड़ा-बहुत सुधार है। कहा कि लालू को 17 बीमारियां है जिनका इलाज चल रहा है। सरकारी अधिवक्ता ने लालू को एम्स भेजने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अदालत में दोबारा दाखिल करने की बात कही है।

चारा घोटाला (Fodder Scam) मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और देश की राजनीति के माहिर-धुरंधर लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले (Jail Manual Violation Case) में झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court Today) में आज सुनवाई होगी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh) की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछले शुक्रवार को रिम्स प्रबंधन (RIMS Hospital Ranchi) की ओर से लालू प्रसाद (Lalu Prasad) की मेडिकल रिपोर्ट (Lalu Yadav Health Report) झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल कर दी गई। इसमें कहा गया है कि लालू के स्वास्थ्य की खराब स्थिति को देखते हुए ही उन्हें दिल्ली स्थित एम्स (AIIMS, Delhi) में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है।

इससे पहले पिछले शुक्रवार को लालू (Lalu) की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल की गई जमानत याचिका झारखंड उच्‍च न्‍यायालय (Jharkhand High Court) ने खारिज कर दी थी। तब लालू के वकील सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वरिष्‍ठ अधिकवक्‍ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने अदालत से दो माह बाद की तारीख देने का आग्रह किया था। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ (CBI) ने लालू की जमानत में टांग अड़ाते हुए जमानत याचिका ही खारिज करने की दलीलें दी थी। इसके बाद जज ने लालू का बेल रिजेक्‍ट (Lalu Yadav Bail Rejected) कर दिया।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के जेल मैनुअल उल्‍लंघन मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में (Jail Manual Violation Case Hearing in Jharkhand High Court Today) सुनवाई हो रही है। अदालत ने बिहार के भाजपा विधायक (Lalu Yadav Phone Call Incident) को फोन करने के विवादित मामले के बाद स्‍वत: संज्ञान लेकर इस मामले में सुनवाई शुरू की है। पिछली बार 19 फरवरी को इस केस की सुनवाई नहीं हो सकी थी। तब लालू की जमानत याचिका पर 4 घंटे तक लंबी बहस के चलते इस केस की तारीख जज जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने 26 फरवरी तय कर दी थी।

इधर लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को रांची के रिम्‍स से दिल्ली भेजे जाने के मामले में अदालत में हेल्‍थ रिपोर्ट जमा नहीं कराने पर रिम्‍स के निदेशक के खिलाफ कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। जिस पर रिम्‍स निदेशक ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इस मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए झारखंड के जेल महकमे की भी तगड़ी खिंचाई की।

इसके बाद जेल विभाग ने पूरे राज्‍य के लिए कैदियों के सेवादार और संबंधित नियमों को पुख्‍ता बनाते हुए नया एसओपी जारी किया। तब लालू को रिम्‍स के पेइंग वार्ड से निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया था। अदालत ने इस मामले में कड़ी टिप्‍पणी करते हुए कहा कि एक व्‍यक्ति विशेष के लिए नियमों को ताक पर रखना ठीक नहीं है। सरकार कानून से चलती है।

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