मनरेगा के बारे में यह खबर आप भी जानिए, सरकार ने लिया बड़ा फैसला...
BIG NEWS for MANREGA Workers मनरेगा मजदूरों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब श्रमिकों को काम के दौरान मास्क लगाना होगा। साथ ही उनके बीड़ी सिगरेट पीने गुटका खाने या तंबाकू सेवन पर रोक लगा दी गई है।
रांची, राज्य ब्यूरो। BIG NEWS for MANREGA Workers मनरेगा मजदूरों को कार्य के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा। साथ ही उन्हें अन्य कोविड प्रोटोकॉल का भी अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। ग्रामीण विकास विभाग ने शुक्रवार को इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत कंटेनमेंट जोन में मनरेगा योजनाओं का संचालन नहीं होगा। कार्यस्थल पर साबुन और पानी अनिवार्य रूप से रखना होगा ताकि मजदूर नियमित रूप से अपना हाथ धो सकें।
इन नियमों का करना होगा अनुपालन मजदूरों को कार्य स्थल पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। मास्क नहीं है तो गमछा आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यस्थल पर पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटका, तंबाकू आदि के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। शारीरिक दूरी का अनुपालन किया जाएगा। दो मजदूरों के बीच की दूरी 6 फीट रखनी होगी। कार्य के दौरान मजदूर एक साथ भोजन नहीं कर सकेंगे। काम कर रहे मजदूरों को यदि बुखार, सूखी खांसी हो तो उसे तुरंत कार्य से मुक्त करते हुए क्वारंटाइन किया जाएगा।
कोविड अस्पताल में बदलेंगे कल्याण विभाग के 16 अस्पताल
राज्य सरकार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अस्पतालों को कोविड अस्पताल के रूप में बदलने का निर्णय लिया गया है। विभागीय मंत्री चंपाई सोरेन के निर्देश पर 13 जिलाें में कार्यरत 16 अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज शुरू करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
इनमें रांची, लोहरदगा, गुमला, जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला खरसावां, पाकुड़, लातेहार, खूंटी, सिमडेगा, दुमका, जामताड़ा और साहिबगंज शामिल हैं। इन सभी अस्पतालों में 50-50 बेड की व्यवस्था है। मंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में कोरोना से संक्रमित लोगों का समय पर इलाज संभव हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए इन अस्पतालों को कोविड अस्पताल के रूप में संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।