यौन शोषण के अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज, मां-चाची को मिली राहत Ranchi News
Jharkhand Ranchi News याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रवीन्द्र कुमार ने बताया कि घटना को लेकर 28 जुलाई 2020 को पिठोरिया कांड संख्या 98/20 के तहत पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण किया।
रांची, जासं। रांची में अपर न्यायायुक्त एमपी मिश्रा की अदालत ने यौन शोषण के अभियुक्त दीपक मुंडा की जमानत याचिका खारिज कर दी। दीपक मुंडा बीते चार सितंबर से केंद्रीय कारागार, होटवार में है। जबकि इसी मामले में नामजद अभियुक्त की मां दश्मि देवी एवं चाची तारा देवी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने स्वीकार कर ली।
मामला पिठोरिया थाना क्षेत्र से जुड़ा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रवीन्द्र कुमार ने बताया कि घटना को लेकर 28 जुलाई 2020 को पिठोरिया कांड संख्या 98/20 के तहत पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि दीपक के साथ पीड़िता का प्रेम संबंध था।
उसने शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण किया। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो अभियुक्त ने उससे शादी करने से साफतौर पर मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई थी। काफी समझाने-बुझाने के बाद भी जब अभियुक्त शादी के लिए राजी नहीं हुआ तो प्राथमिकी दर्ज कराई।