जेपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर, उम्र सीमा मामले को जल्द सूचीबद्ध करने से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का इन्कार
JPSC Exam News जेपीएससी की ओर से सिविल सेवा परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर से आयोजित की जा रही है। ऐसे में अगर इससे पहले इस मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं मिलती है तो याचिका दाखिल किए जाने का कोई औचित्य नहीं होगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। जेपीएससी परीक्षा-2021 में उम्र सीमा निर्धारण के मामले में जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आइए (इंटरलोकटरी) याचिका दाखिल की गई है। गुरुवार को इस मामले में प्रार्थियों के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के समक्ष मामले को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इसे जल्द सूचीबद्ध करने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी अमित कुमार की ओर से आइए दाखिल कर जल्द सुनवाई किए जाने का आग्रह किया गया।
आइए में कहा गया है कि जेपीएससी की ओर से सिविल सेवा परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर से आयोजित की जा रही है। ऐसे में अगर इससे पहले इस मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं मिलती है, तो याचिका दाखिल किए जाने का कोई औचित्य नहीं होगा। दरअसल, रीना कुमारी व अमित कुमार सहित अन्य की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है। हाई कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में उम्र के निर्धारण किए जाने के राज्य सरकार के निर्णय को सही बताया है।
जबकि प्रार्थियों का कहना है कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए जेपीएससी की ओर से जारी विज्ञापन में उम्र की सीमा वर्ष 2011 रखी गई थी, लेकिन इसे रद कर दिया गया। जेपीएससी नियुक्ति नियमावली बनाने के बाद दोबारा विज्ञापन जारी किया गया। इसमें उम्र सीमा का निर्धारण वर्ष 2016 रखा गया। इसके कारण करीब एक लाख अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित हो गए।