Babulal Marandi Defection Case: स्पीकर के स्वत: संज्ञान की वैधता पर 2 मार्च को होगी सुनवाई
Babulal Marandi Defections Case Jharkhand Politics दलबदल मामले में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने स्पीकर के उस जवाब को देखते हुए अंतरिम राहत को हटा दिया।
राज्य ब्यूरो, रांची। दलबदल मामले में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने स्पीकर के उस जवाब को देखते हुए अंतरिम राहत को हटा दिया जिसमें स्पीकर ने कहा है कि स्वत संज्ञान लेते हुए जारी नोटिस के मामले में आगे कोई प्रोसिडिंग नहीं करेंगे। हालांकि अदालत ने स्पीकर के स्वत संज्ञान लेने की वैधता पर सुनवाई करने के लिए 2 मार्च की तिथि निर्धारित की है।
दरअसल, बाबूलाल की ओर से कहा गया था कि यह मामला हाईकोर्ट में लंबे समय से है इसलिए इस पर फैसला सुनाया जाना चाहिए जबकि स्पीकर की ओर से कहा गया था कि अब वे स्वत संज्ञान वाले मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे। बता दें कि अनुसूची के तहत दलबदल मामले में स्पीकर ने स्वत संज्ञान लेते हुए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था जिसकी वैधता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।