Jharkhand: बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में 4 मई को अंतिम सुनवाई
Babulal Marandi Defection Case Jharkhand News अदालत ने कहा कि इस मामले में अब विस्तृत सुनवाई 4 मई को होगी। अदालत ने कहा कि इस बीच प्रार्थी स्पीकर के शपथ पत्र पर अदालत में प्रति उत्तर दाखिल कर सकते हैं।
रांची, राज्य ब्यूरो। Babulal Marandi Defection Case, Jharkhand News झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डाॅ. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में मंगलवार को दलबदल मामले में सुनवाई हुई। बताते चलें कि दलबदल मामले में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर के स्तर से जारी नोटिस को बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान स्पीकर की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल किया गया।
इस पर अदालत ने कहा कि इस मामले में अब अंतिम सुनवाई चार मई को होगी। अदालत ने कहा कि इस बीच प्रार्थी अगर चाहे तो स्पीकर के शपथपत्र पर प्रति उत्तर दाखिल कर सकते हैं। मालूम हो कि झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने दसवीं अनुसूची का उपयोग करते हुए बाबूलाल मरांडी को दलबदल का नोटिस जारी किया था।
इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में नोटिस को चुनौती देते हुए कहा है कि नियमानुसार स्पीकर को दलबदल मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। इस दौरान भाजपा की ओर से बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। इस मामले में भी अब चार मई को सुनवाई होगी।