JPSC AE Exam News: आज होने वाली सहायक अभियंता मुख्‍य परीक्षा रद, हाई कोर्ट ने दिया आदेश; जानें बड़ी वजह...

JPSC AE Exam News झारखंड लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार से शुरू होनेवाली संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है। आयोग ने गुरुवार को ही हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस संबंध में शाम में सूचना जारी की है।

By Vikram GiriEdited By: Publish:Thu, 21 Jan 2021 12:18 PM (IST) Updated:Fri, 22 Jan 2021 09:29 AM (IST)
JPSC AE Exam News: आज होने वाली सहायक अभियंता मुख्‍य परीक्षा रद, हाई कोर्ट ने दिया आदेश; जानें बड़ी वजह...
JPSC AE Exam News संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है।

रांची, राज्य ब्यूरो । JPSC AE Exam Cancelled, JPSC AE News, JPSC AE Main Exam Postponed झारखंड लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार से शुरू होनेवाली संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है। आयोग ने गुरुवार को ही झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में यह निर्णय लेते हुए इस संबंध में शाम में सूचना जारी की है। शुक्रवार से शुरू होनेवाली यह परीक्षा दो पालियों में 24 जनवरी तक होनी थी। राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सहायक अभियंता (असैनिक एवं यांत्रिकी) के 542 पदों पर नियुक्ति के लिए यह परीक्षा होनी थी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल होते। 

इधर, मुख्य परीक्षा स्थगित किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों में दिनभर संशय की स्थिति रही। बताया जाता है कि इस परीक्षा में शामिल होनेवाले बड़ी कई अभ्यर्थी रांची पहुंच गए थे, जबकि कई रास्ते में थे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शाम में जेपीएससी कार्यालय भी पहुंच गए थे। तब उन्हें परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना दी गई। अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने जेपीएससी कार्यालय के सामने पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी थी।

झारखंड हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के मामले में एक फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि जब वर्ष 2019 में सरकार ने उक्त वर्ग के लोगों को 10 फीसद आरक्षण देने का निर्णय लिया है तो यह नियुक्ति पर उसी साल से लागू होगी ना कि पिछले साल से। दरअसल, रंजीत कुमार साह ने सहायक अभियंता की नियुक्ति को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि सहायक अभियंता नियुक्ति वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक की है। इधर, झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जेपीएससी ने परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना जारी कर दी। यह परीक्षा 22 से 24 जनवरी तक होनेवाली थी।

राज्य सरकार ने 23 फरवरी 2019 को आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया और उसी के अनुसार नियुक्ति के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेजी गई लेकिन इस नियुक्ति में वर्ष 2015 और 16 की वैकेंसी भी शामिल है। ऐसे में इस वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता क्योंकि कानून वर्ष 2019 में लागू हुआ है। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार सिंह का कहना था कि सरकार की अधिसूचना के अनुसार ही जेपीएससी ने विज्ञापन निकाला है और नियुक्ति की जा रही है।

वहीं, सरकार का कहना था कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन अदालत ने सभी दलीलों को नकारते हुए कहा कि वर्ष 2019 में जब कानून को लागू किया गया है तो इसके पिछले वर्षों की वैकेंसी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस मामले में जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सहायक अभियंता विज्ञापन को रद किया जाता है। अब सरकार संशोधित अधियाचना जेपीएससी को भेजें और उसके अनुसार ही जेपीएससी फिर से एडवर्टाइजमेंट जारी करें। बता दें कि मेन एग्जाम के लिए 22 जनवरी से पूरे राज्य में परीक्षा होनी थी। इसके लिए 542 पोस्ट पर नियुक्ति की जा रही है।

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