सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमीन खरीद मामले में खारिज की सरकार की याचिका
Supreme Court Jharkhand News सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है। उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसके बाद झारखंड सरकार की एसएलपी खारिज कर दी। अनामिका गौतम की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा।
राज्य ब्यूरो, रांची : जमीन खरीदारी से जुड़े मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल उस एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) को खारिज कर दिया, जिसमें झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन खरीद मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है और उक्त आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसलिए राज्य सरकार की एसएलपी को खारिज किया जाता है। अनामिका गौतम की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। बता दें कि झारखंड सरकार की ओर से हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को रद करने की मांग की गई थी। अनामिका गौतम ने देवघर के एलकेसी धाम में अपनी कंपनी आनलाइन इंटरटेनमेंट प्रा.लि. के नाम से जमीन की खरीदारी की थी।
इस मामले में किरण कुमारी और विष्णुकांत झा ने देवघर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनामिका गौतम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि उन्होंने दस्तावेज में हेराफेरी करते हुए जमीन की खरीदारी की है। इसके खिलाफ अनामिका ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्राथमिकी रद करने की मांग की थी। सुनवाई के बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने 18 मार्च 2021 को अनामिका गौतम और उनकी कंपनी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद कर दिया।