हजारीबाग के 26 होटलों पर चला निगम का डंडा, 53 लाख रुपये जुर्माना वसूला
Hazaribagh Jharkhand News होटल एके इंटरनेशनल सहित 26 होटलों एवं मैरेज हाल के संचालकों से निगम प्रशासन ने 53.71 लाख का जुर्माना लिया है। स्व निर्धारण फार्म में अंकित जानकारी में अंतर पाया गया। भौतिक सत्यापन में कई भिन्नताएं पाई गईं।
हजारीबाग, जासं। Hazaribagh Jharkhand News नगर निगम प्रशासन ने शहर के बड़े होटलों एवं मैरेज हाल संचालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर उनका भौतिक सत्यापन किया। भौतिक सत्यापन के दौरान संस्थान के संचालकों द्वारा स्व निर्धारण फार्म में अंकित की गई जानकारियों में अंतर पाया गया। इसके आलोक में नगर निगम प्रशासन ने शहर के एके इंटरनेशनल होटल सहित सभी बड़े होटल एवं मैरेज हॉल संचालकों को करीब 53.71 लाख रुपये का डिमांड नोटिस भेजा है। डिमांड नोटिस के आलोक में अब तक कई संस्थान के संचालकों के द्वारा राशि जमा कर दी गई है।
गौरतलब है कि नगर आयुक्त माधवी मिश्रा के द्वारा शहर के बड़े होटलों एवं मैरेज हॉल के द्वारा स्व निर्धारण फार्म में दी गई जानकारियों के भौतिक सत्यापन के लिए नगर प्रबंधक फरहत अनीसी की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने झारखंड नगरपालिका संपत्ति का निर्धारण, संग्रहण और वसूली नियमावली 2013 एवं संशोधित नियमावली 2015 के अंतर्गत सभी होटलों एवं मैरेज हॉल के भौतिक सत्यापन में अंतर पाया था। कमेटी ने मालिकों के द्वारा भरे गए स्व निर्धारण प्रपत्र में अंकित क्षेत्रफल, रोड की चौड़ाई, उसकी उपयोगिता आदि की जांच की गई थी। भौतिक सत्यापन के क्रम में टीम के द्वारा काफी भिन्नता पाई गई एवं उसके आधार पर सभी को डिमांड नोटिस भेजा गया था।
किस संस्थान से कितना वसूला गया जुर्माना
संस्थान का नाम संचालक डिमांड राशि
होटल एके इंटरनेशनल कंचन बाला 7,49,882
होटल सम्राट अरुण कुमार यादव 5,54,108
होटल स्काइलोक सुनील यादव 1,06,535
होटल ग्रैंड पैलेस शाहिद अहमद 4,06,598
होटल आकाशदीप शाहिद अहमद 4,88,268
होटल उत्सव भैया अनूप कुमार 9,292
होटल उपकार विनोद गोप 2,63,894
होंडा शोरूम अजय कुमार गुप्ता 5,18,399 रुपये
यामहा शोरूम संजय कुमार गुप्ता 4,03,203 रुपये
स्वयंबर पैलेस प्रोफेसर रघुनाथ मुखर्जी 1,55,589 रुपये
होटल सेलेब्रेशन रीता देवी 90997 रुपये
होटल मौर्या रिजेंसी सपना गुप्ता 99,750 रुपये
हालांकि कई होटल संचालकों के द्वारा बकाया राशि का कुछ अंश जमा किया गया है। वहीं शेष राशि जमा करने के लिए निगम के द्वारा फिर से नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी यदि बड़े होटलों एवं मैरेज हॉल के मालिकों के द्वारा धृति कर की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो झारखंड नगर पालिका अधिनियम-2011 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।