National Sports Scam: एसीबी कोर्ट से आरके आनंद को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Jharkhand High Court News Hindi Samachar National Sports Scam सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कहा गया कि इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। उन्होंने खुद टेंडर में हो रही अनियमितता की सरकार से शिकायत की थी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Sat, 31 Jul 2021 04:55 PM (IST) Updated:Sat, 31 Jul 2021 04:59 PM (IST)
National Sports Scam: एसीबी कोर्ट से आरके आनंद को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Jharkhand High Court News, Hindi Samachar, National Sports Scam आज एसीबी कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई।

रांची, राज्य ब्यूरो। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में एसीबी यानि भ्रष्‍टाचार निरोधक ब्‍यूरो कोर्ट से आरके आनंद को झटका लगा है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आज रांची एसीबी की विशेष अदालत में आरोपित आरके आनंद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरके आनंद के अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने बताया कि अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।

झारखंड हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद आरके आनंद ने एसीबी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कहा गया कि इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। उन्होंने खुद टेंडर में हो रही अनियमितता की सरकार से शिकायत की थी, लेकिन उन्हें इस मामले में आरोपित बना दिया गया है। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए।

इस दौरान एसीबी के अधिवक्ता ने कहा कि आरके आनंद के खिलाफ खेल घोटाले में अनियमितता करने का पर्याप्त सबूत मिला है। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद एसीबी की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया। बता दें कि राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच एसीबी कर रही है। इसमें आरके आनंद सहित अन्य लोगों को आरोपित बनाया गया है।

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