फर्जी दस्तावेज पर डाक विभाग में नौकरी करने वाले 6 लोगों को 3 साल की जेल Ranchi News

Jharkhand. अदालत ने छह दोषियों को तीन साल की जेल के अलावा 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इन्‍होंने 1996 में फर्जी अंक पत्र के आधार पर सहायक की नौकरी पाई थी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Wed, 13 Nov 2019 10:25 PM (IST) Updated:Wed, 13 Nov 2019 10:25 PM (IST)
फर्जी दस्तावेज पर डाक विभाग में नौकरी करने वाले 6 लोगों को 3 साल की जेल Ranchi News
फर्जी दस्तावेज पर डाक विभाग में नौकरी करने वाले 6 लोगों को 3 साल की जेल Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत ने फर्जी अंकपत्र के आधार पर डाक विभाग में सहायक की नौकरी पाने से संबंधित मामले में छह अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने तीन अभियुक्त चंद्रशेखर प्रसाद, संजय कुमार चौधरी और श्रवण कुमार को तीन- तीन साल की सजा तथा 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

वहीं अन्य तीन अभियुक्त एके उपाध्याय, मिथिलेश कुमार तथा समशेर सिंह को तीन- तीन साल की सजा एवं 45-45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला वर्ष 1996 में डाक विभाग में फर्जी अंक पत्र के आधार पर सहायक की नौकरी पाने से जुड़ा है। इस मामले को लेकर सीबीआइ ने 25 मार्च 2004 को कांड संख्या आरसी 7ए/2004 दर्ज किया था। इस मामले में 29 जून 2005 को चार्जशीट दाखिल हुई थी। अभियोजन की ओर से 24 गवाही दर्ज की गई।

chat bot
आपका साथी