Jharkhand Mob Lynching: तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में 6 आराेपितों को हाई कोर्ट ने दी जमानत

Tabrej Ansari Mob Lynching. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत की मंजूरी दी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Tue, 10 Dec 2019 09:38 PM (IST) Updated:Tue, 10 Dec 2019 11:13 PM (IST)
Jharkhand Mob Lynching: तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में 6 आराेपितों को हाई कोर्ट ने दी जमानत
Jharkhand Mob Lynching: तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में 6 आराेपितों को हाई कोर्ट ने दी जमानत

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। सरायकेला में भीड़ हिंसा का शिकार हुए तबरेज अंसारी की मौत मामले में छह आरोपितों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने भीमसेन मंडल, चामू नायक, महेश महली, सत्यनारायण नायक, मदन नायक, विक्रम मंडल को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। सभी की ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी।

सुनवाई के दौरान आरोपितों के अधिवक्ता एके साहनी ने अदालत को बताया कि तबरेज अंसारी मामले में इनका नाम प्राथमिकी में नहीं है। नामजद आरोपित पप्पू मंडल ने पुलिस को दिए अपने बयान में इनका नाम नहीं लिया है। वहीं, सभी आरोपित (25 जून) पांच माह से जेल में बंद है। बताया गया कि 18 जून 2019 को चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और सीजेएम कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया।

22 जून को उसकी तबीयत खराब हुई और इलाज के दौरान सरायकेला के सदर अस्पताल में तबरेज की मौत हो गई। ऐसे में यह कस्टडी में हुई मौत का मामला है। इसलिए आरोपितों को जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इस दौरान प्रतिवादी की ओर से जमानत का विरोध किया गया। कहा गया कि मारपीट की घटना में सभी लोग शामिल थे।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने छह आरोपितों को जमानत दे दी। इस मामले में तबरेज अंसारी की पत्नी एस परवीन ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि तबरेज को आरोपितों समेत गांव के अन्य लोगों ने एक पोल में बांध कर पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने पप्पू मंडल सहित अन्य को गिरफ्तार किया था।

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