झारखंड में बर्खास्त किए गए 24 कंपनी कमांडर 7 साल बाद फिर किए गए बहाल

Jharkhand News पहले से बहाल पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जनजाति के चार-चार कंपनी को पद रिक्त होने तक रांची जिला बल में दारोगा बनाया गया। गृह विभाग ने ही रोस्टर का पेंच सुलझाया। दारोगा की रिक्तियों से आठ पद कंपनी कमांडर में उधार नहीं लिया गया।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Sat, 19 Jun 2021 02:11 PM (IST) Updated:Sat, 19 Jun 2021 02:16 PM (IST)
झारखंड में बर्खास्त किए गए 24 कंपनी कमांडर 7 साल बाद फिर किए गए बहाल
Jharkhand News गृह विभाग ने ही रोस्टर का पेंच सुलझाया।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में बर्खास्तगी के सात साल बाद सभी 24 कंपनी कमांडर को राज्य सरकार ने बहाल कर लिया है। गृह विभाग ने रोस्टर के पेंच को सुलझाते हुए हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में सभी बर्खास्त कंपनी कमांडर को बहाल किया। गृह रक्षा वाहिनी में पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जनजाति श्रेणी में अभ्यर्थी की तुलना में रिक्तियां नहीं होने के कारण पिछड़ा वर्ग के चार व अनुसूचित जनजाति के चार यानी कुल आठ कंपनी कमांडर को उनके समतुल्य दारोगा के पद पर रांची जिला बल में स्थानांतरित कर दिया गया है।

जैसे ही गृह रक्षा वाहिनी में उनकी श्रेणी में पद रिक्त होगा, ये अपने पैतृक विभाग में वापस हो जाएंगे। यह गृह विभाग के आदेश के आलोक में किया गया है। गृह रक्षा वाहिनी में कंपनी कमांडर के कुल 29 पद रिक्त थे। कुल बर्खास्त कंपनी कमांडर 24 थे। इनमें 23 को बहाल कराया जाना था। अब पेंच यह सामने आया गया था कि सामान्य वर्ग में कुल 16 पद रिक्त थे, लेकिन इसमें अभ्यर्थी केवल चार थे। ओबीसी में कुल तीन पद रिक्त थे, लेकिन यहां अभ्यर्थी सात थे।

एसटी में कुल सात पद रिक्त थे, लेकिन अभ्यर्थी यहां 11 थे और एससी में कुल रिक्त पद तीन थे, लेकिन यहां एक भी अभ्यर्थी नहीं था। इस तरह ओबीसी में चार व एसटी में चार अभ्यर्थी यानी कुल आठ अभ्यर्थी रिक्तियों से अधिक थे। इन्हें सामंजित करने में परेशानी आ रही थी। इसके चलते ही कंपनी कमांडर बहाल नहीं हो पा रहे थे। डीजीपी ने इसका हल निकाला था कि उनके यहां दारोगा में एसटी के 259 व ओबीसी के 210 पद रिक्त हैं।

इनमें से चार-चार पद गृह रक्षा वाहिनी को उधार में देकर हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए बर्खास्त कंपनी कमांडर को बहाल करा लिया जाएगा। गृह विभाग ने डीजीपी की इस अनुशंसा को अस्वीकृत कर दिया और आदेश दिया कि पहले से बहाल कंपनी कमांडर से ओबीसी के चार व एसटी के चार अभ्यर्थियों को पद रिक्त होने तक उनके समतुल्य दारोगा के पद पर सामंजित किया जाय और इसी आधार पर उन्हें बहाल किया गया।

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