दहेज हत्या में आरोपित पति दोषी करार

संवाद सहयोगी रामगढ़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय ने गुरुवार को दहेज

By JagranEdited By: Publish:Thu, 09 Dec 2021 07:47 PM (IST) Updated:Thu, 09 Dec 2021 07:47 PM (IST)
दहेज हत्या में आरोपित पति दोषी करार
दहेज हत्या में आरोपित पति दोषी करार

संवाद सहयोगी, रामगढ़ : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय ने गुरुवार को दहेज हत्याकांड के आरोपित पति को दोषी करार दिया है। आरोप के अनुसार पति कृष्णा करमाली सहित ससुराल वालों ने सोने की चैन व रंगीन टेलीविजन दहेज स्वरूप नहीं मिला तो नवविवाहिता रीता देवी की मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना 25-27 नवंबर 2015 को सीआईसी बस्ती स्थित मृतका के ससुराल में घटी थी। इस मामले में मृतका के भाई संजय करमाली ने बरकाकाना ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी संख्या 267/15 में संजय ने लिखित शिकायत करते हुए कहा था कि उसकी बहन रीता की शादी बरकाकाना सीआईसी बस्ती निवासी कृष्णा करमाली उर्फ मनीजर करमाली से 20 अप्रैल 2013 को हुई थी। शादी के बाद से ही उसके पति सहित सास व सुसर दहेज के लिए मारपीट करते थे। कई बार दहेज के रूप में उनके पिता ने पैसे व सामान दिए। इसके बाद वे सोने की चैन व रंगीन टीवी दहेज के रूप में मांगने लगे। जब ये सामान नहीं दिया गया तो पति सहित सास व ससुर ने मारपीट करते हुए उसकी बहन की 26-27 नवंबर 2015 की रात गला दबाकर हत्या कर दी। मामले में एफआईआर 27 नवंबर 2015 को दर्ज कराई गई। इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक एस के शुक्ला ने चिकित्सक व केस के आईओ सहित कुल दस गवाहों का बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया। मृतका का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक ने भी अपने बयान में कहा कि रीता की हत्या मुंह दबाकर की गई है। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार अपर लोक अभियोजक ने न्यायालय से आरोपित को कड़ी सजा देने की मांग की। साक्ष्यों के आधार पर जिला जज प्रथम राधा कृष्ण के न्यायालय ने आरोपित को भादवि की धारा 304 बी के तहत दोषी पाया। साथ ही सजा के बिदु पर सुनवाई के लिए आगामी 13 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।

chat bot
आपका साथी