बिना चेहरे को ढ़के घर से बाहर निकलने पर है पूर्ण प्रतिबंध

कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव के लिए पूरा देश लॉक डाउन है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 04 Jun 2020 07:50 PM (IST) Updated:Thu, 04 Jun 2020 07:50 PM (IST)
बिना चेहरे को ढ़के घर से बाहर निकलने पर है पूर्ण प्रतिबंध
बिना चेहरे को ढ़के घर से बाहर निकलने पर है पूर्ण प्रतिबंध

संवाद सहयोगी, रामगढ़: कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव के लिए पूरा देश लॉक डाउन है। जिला प्रशासन, रामगढ़ द्वारा कोविड-19 को रोकने एवं इसके उपचार हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा झारखंड राज्य महामारी रोग (कोविड-19) अधिनियम, 2020 व महामारी रोग अधिनियम, 1897 के आलोक में किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलने के लिए पूर्व में ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

इसके अनुसार, सभी व्यक्तियों को घर से बाहर निकलते वक्त अनिवार्य रूप से अपने चेहरे को ढ़ककर ही बाहर निकलना है। चेहरे को ढ़कने के लिए बाजार में उपलब्ध थ्री लेयर मास्क अथवा घरों में मौजूद रुमाल, गमछा, दुपट्टा आदि का प्रयोग मास्क के रूप में किया जा सकता है। किसी भी सरकारी कार्यालय, अस्पताल, बाजार, पीडीएस दुकान सहित अन्य किसी भी स्थल पर बिना मास्क के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके साथ ही सरकारी अथवा खुद के निजी वाहनों पर चलते समय भी सभी को अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करना है। इस आदेश का अनुपालन नहीं करने एवं बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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