हत्या मामले में वीडियो कांफ्रेंसिग से सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता रामगढ़ रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में शनिवार को भाई के हत्या के मामले मे

By JagranEdited By: Publish:Sat, 06 Jun 2020 07:30 PM (IST) Updated:Sat, 06 Jun 2020 07:30 PM (IST)
हत्या मामले में वीडियो कांफ्रेंसिग से सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा
हत्या मामले में वीडियो कांफ्रेंसिग से सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, रामगढ़ : रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में शनिवार को भाई के हत्या के मामले में जेल में एक बंदी को वीडियो कांफ्रेंसिग के आजीवन करावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ अभिमन्यु कुमार के न्यायालय में जेल में बंदी कैदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपने भाई की हत्या के मामले में बंगाली राम को आइपीसी की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास की कठोर सजा तथा पांच हजार रुपये जुर्माना या छह माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया। रामगढ़ कारा में बंद अभियुक्त को सत्र वाद संख्या 136/2016 के तहत न्यायालय द्वारा वीडियो क्रांफेंसिग के माध्यम से यह सजा सुनाई गई। इसके पूर्व अभियुक्त बंगाली राम को गत तीन जून को को दोनों पक्षों के सुनवाई के पश्चात तथा अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत गवाहों के बयान के आधार पर उसे अपने भाई रामानंद राम की हत्या का दोषी पाया गया था। आज उसे न्यायाधीश ने सजा सुनाई। राज्य की तरफ से लोक अभियोजक रामविनय राय तथा बचाव पक्ष की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह को वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से ही सजाद की बिन्दुओं पर उनके दलीलों को सुनने के पश्चात न्यायालय द्वारा अभियुक्त बंगाली राम को उक्त सजा सुनाई गई।

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क्या है पूरा मामला

पतरातू प्रखंड के भुरकुंडा ओपी अंतर्गत सयाल, नालापार दोतल्ला निवासी बंगाली राम ने 12 जून 2016 की रात्रि को चाकू से अपने भाई रामानंद राम के गर्दन तथा चेहरे पर वार कर निर्मम हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतक रामानंद राम के पुत्र रंजन कुमार ने पतरातू थाने में भादवि की धारा 302 के अंतर्गत कांड संख्या 137/2016 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कांड के अनुसंधानकर्ता सअनि दिनेश तिवारी ने कांड का अनुसंधान कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था।

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