रामगढ़ एसडीपीओ ने एसपी के विरुद्ध हाई कोर्ट में दायर की याचिक

जागरण संवाददाता रामगढ़ रामगढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यक्षेत्र के थाना क्षेत्र को

By JagranEdited By: Publish:Fri, 26 Nov 2021 10:01 PM (IST) Updated:Fri, 26 Nov 2021 10:01 PM (IST)
रामगढ़ एसडीपीओ ने एसपी के विरुद्ध हाई कोर्ट में दायर की याचिक
रामगढ़ एसडीपीओ ने एसपी के विरुद्ध हाई कोर्ट में दायर की याचिक

जागरण संवाददाता, रामगढ़ : रामगढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यक्षेत्र के थाना क्षेत्र को बदलने के मामले एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया। मामले को लेकर एसडीपीओ ने गृह सचिव सहित राज्य के आलाधिकारियों से शिकायत की थी। इसके बाद एसडीपीओ ने शुक्रवार को एसपी प्रभात कुमार के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने एसपी प्रभात कुमार पर नियमों के खिलाफ काम करते हुए रामगढ़ जिले के थानों को गलत तरीके से उनके अधिकार क्षेत्र से हटा कर मुख्यालय डीएसपी को देने का आदेश जारी किया है। एसडीपीओ ने बताया कि आदेश के खिलाफ पुलिस मुख्यालय तक से शिकायत की गई। लेकिन एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और न ही एसपी ने अपने आदेश को निरस्त ही किया है। याचिका में कहा गया है कि गृह विभाग के निर्देश के बिना किसी भी अनुमंडल के कार्यक्षेत्र में बदलाव नहीं किया जा सकता है। एसडीपीओ ने अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव की जानकारी पुलिस मुख्यालय को भी दी थी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया था कि अनुमंडल के कार्यक्षेत्र में बदलाव करने का अधिकार गृह विभाग को है। एसपी कार्यालय से इस तरह का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। दायर याचिका में एसडीपीओ ने कहा गया है कि गृह विभाग ने रामगढ़ जिले में एसडीपीओ के अधिन सात थाना और दो ओपी निर्धारित किया है। लेकिन रामगढ़ एसपी के कार्यालय से 21 अक्टूबर 2019 को एक आदेश जारी कर एसडीपीओ के क्षेत्र के अधिन रजरप्पा, गोला व बलरंगा थाने के सभी कार्यों के निष्पादन का दायित्व डीएसपी मुख्यालय को दे दिया गया है।

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