बालू के परिवहन पर लगी रोक पर सरकार के जवाब को विधायक ने बताया भ्रामक
आलोक चौरसिया ने गलत उत्तर दिए जाने को लेकर दिया नोटिस इस मामले को दैनिक जागरण ने भी उठाया
आलोक चौरसिया ने गलत उत्तर दिए जाने को लेकर दिया नोटिस
इस मामले को दैनिक जागरण ने भी उठाया था, हो रही है परेशानी
संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू) : डालटनगंज विधायक आलोक चौरसिया ने पलामू जिले में स्टाक से बालू के परिवहन पर लगे रोक पर सरकार द्वारा विधानसभा को प्रेषित उत्तर को असत्य व भ्रामक बताया है। इसे लेकर विवधायक ने सरकार द्वारा विधानसभा को जान-बूझकर गलत उत्तर प्रतिवेदित करने के विरूद्ध मंगलवार को विधानसभाध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दिया। विधायक आलोक ने इसे स्वीकार कर सरकार को नोटिस जारी करने का आग्रह किया है। चौरसिया ने अपने तारांकित पत्र संख्या ख-01 दिनांक 7 सितंबर के माध्यम से स्टाक से बालू खनिज के आनलाइन परिवहन चालान निर्गत पर इकाईवार जिम्स पोर्टल पर संधारित आकड़ा व स्थलीय निरीक्षण के आलोक बालू के प्रेषण स्थगित करने संबंधित पूछा था। इसमें खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा उत्तर को विधायक आलोक ने सत्य से परे बताया।
विधायक आलोक ने बताया कि तत्कालीन खान उपनिदेशक के पत्र के द्वारा पलामू अंचल में परिवहन चालान निर्गत करने पर रोक लगाई गई थी। जबकि संलग्न प्रति में किसी प्रकार के किसी स्थल निरीक्षण का कोई उल्लेख नहीं बल्कि खान सचिव का मौखिक आदेश का उल्लेख है। वहीं झारखंड विधान सभा की सामान्य प्रायोजन समिति की 10 अगस्त को पलामू बैठक में तत्कालीन खान उप निदेशक खान पलामू द्वारा स्थल निरीक्षण का कोई कारण समिति को प्रतिवेदित प्रस्तुत नहीं कर सके। बाद में तत्कालीन उपनिदेशक खान पलामू द्वारा निदेशक खान को प्रेषित पत्र में भी स्थल बालू परिवहन चालान पुन: प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई है। इस मामले को दैनिक जागरण ने भी उठाया था।