बालू परिवहन चालान निर्गत करने पर लगी रोक

लीड---------- उपनिदेशक खान ने जारी किया आदेश सभी डीलरों का आईडी किया गया लाक सर

By JagranEdited By: Publish:Fri, 30 Jul 2021 06:42 PM (IST) Updated:Fri, 30 Jul 2021 06:42 PM (IST)
बालू परिवहन चालान निर्गत करने पर लगी रोक
बालू परिवहन चालान निर्गत करने पर लगी रोक

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उपनिदेशक खान ने जारी किया आदेश,

सभी डीलरों का आईडी किया गया लाक

सरकारी योजनाओं सहित अन्य योजनाएं हो रही हैं प्रभावित

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू) : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश के बाद राज्यभर में 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी घाटों से बालू के उठाव पर रोक लगा दी गई है। इससे सरकारी व अन्य योजनाएं प्रभावित नहीं हो इसे लेकर खान निदेशालय द्वारा स्टाक लाइसेंस जारी कर बालू जमा करने की इजाजत देता है। पिछले सात जुलाई से पलामू के खान उपनिदेशक ने एक आदेश जारी कर सभी अनुज्ञप्तिधारियों के परिवहन चालान पर रोक लगा दी है। प्रभारी उप निदेशक स्तर से जारी खान सचिव के मौखिक आदेश का हवाला दिया गया है। इस आदेश के जारी होने से खान निदेशालय ने जिम्म पोर्टल द्वारा सभी स्टाक से परिवहन चालान के आईडी ब्लाक कर दिया गया है। इससे प्रमंडल के तीनों जिलों में बालू की कमी हो गई। सरकारी सहित अन्य योजनाएं भी प्रभावित होने लगी है। अब दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव इस पर भयादोहन का आरोप लगा रहे है। उन्होंने भ्रष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो को पत्र लिख खान सचिव के. श्री निवासन, खान निदेशक शंकर प्रसाद सिन्हा व पलामू के प्रभारी खान उपनिदेशक राजेश कुमार पांडेय के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। इसमें जिम्मस पोर्टल में अनियमितता सहित कई अन्य गंभीर आरोप लगाए गए है। बताया गया है खान सचिव ने मौखिक आदेश तो जारी किया है लेकिन इसमें कोई ठोस कारण नहीं बताए गए है। इससे डीलरों से भयादोहन का मामला उजागर होता है। पंकज यादव ने बताया कि बगैर किसी पूर्व सूचना के ई. चालान पर रोक लगाना अपने आप में कई प्रश्नों को जन्म दे रहा है। वर्तमान में पलामू जिले में 24, गढ़वा में 12 व लातेहार में बालू के चार डीलर लाईसेंस खान निदेशालय स्तर से जारी किए गए हैं।

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