नहीं मिला केस, 46 कंटेनमेंट जोन हटाने के निर्देश

खतरा टला है खत्म नहीं हुआ है घरों में रहें सुरक्षित उपायुक्त कोरोना के मामले नहीं

By JagranEdited By: Publish:Fri, 28 May 2021 07:17 PM (IST) Updated:Fri, 28 May 2021 07:17 PM (IST)
नहीं मिला केस, 46 कंटेनमेंट जोन हटाने के निर्देश
नहीं मिला केस, 46 कंटेनमेंट जोन हटाने के निर्देश

खतरा टला है, खत्म नहीं हुआ है, घरों में रहें सुरक्षित : उपायुक्त

कोरोना के मामले नहीं मिलने पर जिला प्रशासन ने लिया फैसला

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू) : जिले के उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश के आलोक में शुक्रवार को आपदा प्रबंधन अधिनियम व महामारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किए गए 46 कंटेनमेंट जोन को तत्काल प्रभाव हटा दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि क्षेत्रों से कंटेनमेंट जोन को हटाए जाने के बाद भी वहां के लोग शारीरिक दूरी का अनुपालन करते रहेंगे। साथ ही मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। उन्होंने लोगों से अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से परहेज करने की अपील की। कहा कि खतरा टला है लेकिन खत्म नही हुआ है। लोग घरों में रहें व सुरक्षित रहें । बहुत आवश्यक होने पर घरों से बाहर निकले। जानकारी के अनुसार उक्त क्षेत्रों में संक्रमण का कोई भी मामला नहीं मिलने पर सिविल सर्जन से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह निर्देश जारी किया गया है।

डीपीआरओ से प्राप्त जानकारी के अनुसार

छत्तरपुर प्रखंड के सुशीगंज ग्राम से पां कंटेंमेंट जोन को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। इसी तरह चैनपुर प्रखंड के हंसा ग्राम से एक, हैदरनगर प्रखंड के बरेवा व विलासपुर ग्राम से दो-दो, बहेरा ग्राम के तीन, कुकही ग्राम के दो, सडेया ग्राम के एक, लोहरपुरा ग्राम के एक, खरगड़ा ग्राम के तीन, परता ग्राम के दो, रजौंधा, इस्लामगंज, संतोषडीह, कबराकला, बरडंडा ग्राम व करमनडीह से एक- एक, हैदरनगर ग्राम के तीन व भाई बिगहा ग्राम के दो कंटेमेंट जोन को तत्काल प्रभाव से हटाया गया।

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