जिले में आज से 29 अप्रैल तक मनेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह

कोरोना की मुख्य खबर लाकडाउन को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने की तैयारी हर तरफ रहेगी सख्ती

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Apr 2021 06:50 PM (IST) Updated:Wed, 21 Apr 2021 06:50 PM (IST)
जिले में आज से 29 अप्रैल तक मनेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह
जिले में आज से 29 अप्रैल तक मनेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह

कोरोना की मुख्य खबर

लाकडाउन को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने की तैयारी, हर तरफ रहेगी सख्ती

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू) : राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिले में 22 से 29 अप्रैल तक मनाए जा रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इसे लेकर उपायुक्त शशि रंजन स्तर से बुधवार को निर्देश जारी किया। साथ ही प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कुछ सेवाओं को चालू रखने का निर्णय लिया गया है, वहीं कुछ सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने जिले वासियों से कोरोना संक्रमण को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन की अपील की है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत दवा दुकानें, हेल्थ केयर व चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें, जन वितरण प्रणाली की दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी व सीएनजी आउटलेट, ग्रॉसरी, एफएमसीजी स्टोर, होम डिलीवरी के लिए फल, सब्जियां, अनाज, दूध व डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा व मिठाई दुकान सहित खाने-पीने की सभी दुकानें खुली रहेंगी। होटल व रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग व स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे। सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी। परिवहन व समानों के लॉजिस्टिक रूप से जुड़े हैं दुकानें खुली रहेंगी। कृषि व कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी, खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें खुली रहेंगी। औद्योगिक व खनन गतिविधियां जारी रहेंगी। मनरेगा सहित निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को अनुमति दी गई है। निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। ई.कामर्स की सेवाएं जारी रहेंगी। जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकाने खुली रहेंगी। वाहन बनानेवाले वर्क शॉप व गैराज, कोल्ड स्टोर स्टोरेज व वेयर हाउस, भारत सरकार व उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर, बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां व सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपना कामकाज कर सकेंगे। राज्य सरकार के स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग, गृह व कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिसए होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय भी खुले रहेंगे। नगर निकाय, प्रखंड व अंचल, सीडीपीओ, ग्राम पंचायत कार्यालय, प्रिट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय भी खुलेंगे। कूरियर सेवाएं जारी रहेंगी व शराब दुकानें भी खुली रहेंगी। इस दौरान सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन वहां लोगों का आना-जाना बंद रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा। शादियों में शामिल होने के लिए 50 व श्राद्ध आदि कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। बैंक्वेट हाल का उपयोग शादियों के अलावा सिर्फ श्राद्ध के लिए किया जा सकेगा। बाक्स: धार्मिक व सभी तरह के रैलियों पर रहेगा प्रतिबंध

मेदिनीनगर: राज्य में गुरुवार की की सुबह छह बजे से शुरू हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत

धार्मिक सहित सभी प्रकार के जुलूस व रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। स्कूल, कालेज, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, कोचिग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस व प्रशिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगे। झारखंड सरकार व इसके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक रहेगी। सभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। सभी प्रकार के मेलों व प्रदर्शनी पर रोक रहेगी। सिनेमाघर व मल्टीप्लेक्स भी बंद रहेंगे। स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिग पूल व पार्क बंद रहेंगे। किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, आटो रिक्शा स्टैंड व सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी।

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