रात आठ बजे से दुकानें बंद, जुलूस-मेला पर रोक

जागरण संवाददाता पाकुड़ कोरोना संक्रमण की दूसरे लहर को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्र

By JagranEdited By: Publish:Thu, 08 Apr 2021 08:04 PM (IST) Updated:Thu, 08 Apr 2021 08:04 PM (IST)
रात आठ बजे से दुकानें बंद, जुलूस-मेला पर रोक
रात आठ बजे से दुकानें बंद, जुलूस-मेला पर रोक

जागरण संवाददाता, पाकुड़ : कोरोना संक्रमण की दूसरे लहर को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष कुलदीप चौधरी ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। इसे जिले में लागू करने की जिम्मेवारी सभी वरीय इंसिडेंट कमांडर एवं इंसिडेंट कमांडर, अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी के साथ अन्य अधिकारियों की होगी।

आदेश में बताया गया है कि कोविड-19 संक्रमण के चलते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एहतियातन कदम उठाएं। रात्रि आठ बजे से दुकानें बंद रहेगी तथा जुलूस, मेला पर पाबंदी रहेगी।

डीसी ने कहा कि सभी इंडोर व आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (शादी विवाह व अंतिम संस्कार को छोड़कर) पर प्रतिबंध रहेगा। शादी, विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की अधिकतम सीमा 200 व अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 50 ही होगी।

सभी प्रकार के जुलूस निकालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर भी प्रतिबंध है। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, शिक्षण कार्य ऑनलाइन/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा। वर्ग 10 वीं एवं 12 वीं के वैसे छात्र-छात्राएं जो वर्ष 2021 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें ऑफलाइन क्लास की अनुमति होगी। परंतु यह अनिवार्य नहीं होगा कि अगर अभिभावक की सहमति हो तो कोरोना प्रोटोकॉल के सभी एहितयातन के तहत ऑफलाइन क्लास की जा सकती है। सभी जिमखाना व स्विमिग पुल भी बंद रहेंगे। सभी खेलकूद कार्यक्रम पर रोक रहेगी, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु स्टेडियम में आने की अनुमति होगी। सभी पार्क बंद रहेंगे। सभी होटल/रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता के 50 फीसद लोगों के साथ संचालन की अनुमति होगी। बैंकट हॉल में शादी विवाह व अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, कार्यक्रम स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा अन्य सार्वजनिक स्थल यथा दुकानें आदि पर बिना मास्क, फेस कवर के प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। -

दुकानदारों के लिए निर्देश

-दुकान/प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा।

-दुकान/प्रतिष्ठान में एक बार में सिर्फ उतनी ही संख्या में ग्राहक को प्रवेश करने की अनुमति देनी होगी जिसमें कि शारीरिक दूरी का अनुपालन हो सके।

-दुकान/प्रतिष्ठान में काम करनेवाले सभी कर्मियों एवं आनेवाले ग्राहकों को फेश मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

-दुकान/प्रतिष्ठान में काम करनेवाले कर्मियों द्वारा हैंड ग्लबस का प्रयोग किया जा सकता है।-

-दुकान/प्रतिष्ठान के वैसे सभी स्थल जो ग्राहकों/कर्मियों द्वारा संपर्क में आ रहें हैं जैसे दरवाजा का हैंडल, टेबल का सतह आदि को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।

-दुकान/प्रतिष्ठान को खोलने के समय एवं बंद करने के पूर्व सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।

-दुकान/प्रतिष्ठान में आनेवाले सभी ग्राहकों का विवरणी यथा उनका नाम, पता एवं मोबाइल नंबर का संधारण करना अनिवार्य होगा।

-वैसे कर्मी जिन्हें बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई हो रहीं हो उन्हें दुकान में प्रवेश नहीं करने दिया जाय या उनसे कार्य नहीं लिया जाय।

-रेडिमेड दुकानों के संचालकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकान में ट्राइल रूम का उपयोग किसी भी ग्राहक द्वारा नहीं किया जायेगा।

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