नर्सिग होम के संचालक पर बिजली चोरी का केस, 9.28 लाख का जुर्माना

संवाद सहयोगी पाकुड़ गुप्त सूचना पर शुक्रवार की दोपहर बिजली विभाग की टीम ने विद्युत कार्यप

By JagranEdited By: Publish:Sat, 27 Feb 2021 08:02 PM (IST) Updated:Sat, 27 Feb 2021 08:02 PM (IST)
नर्सिग होम के संचालक पर बिजली चोरी का केस, 9.28 लाख का जुर्माना
नर्सिग होम के संचालक पर बिजली चोरी का केस, 9.28 लाख का जुर्माना

संवाद सहयोगी, पाकुड़ : गुप्त सूचना पर शुक्रवार की दोपहर बिजली विभाग की टीम ने विद्युत कार्यपालक अभियंता समीर कुमार के नेतृत्व शहर के बड़ी अलीगंज स्थित आलम नर्सिग होम परिसर में छापामारी की। इस दौरान यहां चोरी से बिजली का उपयोग करने का मामला सामने आया।

इस संबंध में कनीय विद्युत अभियंता दिलेश्वर महतो ने बताया कि छापामारी में फारुख जमील अहमद बिजली की चोरी करते हुए पकड़े गए। नगर थाना प्रभारी को पत्र सौंप कर आरोपित के विरुद्ध विद्युत अधिनियम के विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। आरोपित पर नौ लाख 28 हजार 468 रुपया का जुर्माना किया है। छापामारी दल में विद्युत सहायक अभियंता महादेव मुर्मू, कनीय अभियंता दिलेश्वर महतो के अलावा विद्युतकर्मी मनीष कुमार सिंह, सत्यजीत कुमार, कैलाश केवट व अन्य शामिल थे।

कनीय अभियंता ने थाना प्रभारी को लिखे पत्र में कहा है कि आरोपित मेन एलटी आर्मड में टेपिग कर दो लाइन से बिजली की चोरी कर रहे थे। एक लाइन का भार 22 किलोवाट (के डब्ल्यू) और दूसरे का 15 किलोवाट यानी कुल 37 किलोवाट था। इसका आंकलन एलडीएचएफ फार्मूला से किया गया है। इसके बाद जुर्माने का आकलन किया गया।

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