विधि लिपिकों को राहत कोष का लाभ नहीं

संवाद सहयोगी पाकुड़ राहत कोष का लाभ उठाने के लिए जिला विधि लिपिक संघ के सदस्यों ने मं

By JagranEdited By: Publish:Tue, 27 Jul 2021 07:24 PM (IST) Updated:Tue, 27 Jul 2021 07:24 PM (IST)
विधि लिपिकों को राहत कोष का लाभ नहीं
विधि लिपिकों को राहत कोष का लाभ नहीं

संवाद सहयोगी, पाकुड़ : राहत कोष का लाभ उठाने के लिए जिला विधि लिपिक संघ के सदस्यों ने मंगलवार को झारखंड बार काउंसिल की सदस्य रिकू भगत को ज्ञापन सौंपा। संघ के सदस्यों ने झारखंड बार काउंसिल के सदस्य से यथाशीघ्र मांग पूरी करने का आग्रह किया। ताकि कोविड-19 में विधि लिपिकों को सहारा मिल सके। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि रांची पहुंचते ही अध्यक्ष से बातचीत कर समस्याओं का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। जिला विधि संघ के सुजीत विद्यार्थी ने बताया कि जिला विधि लिपिक संघ ने राहत कोष का लाभ उठाने के लिए अध्यक्ष से तीन बार मुलाकात किया गया, इसके बाद उन्होंने जिला विधि लिपिक संघ के सभी जिलों से सूची की मांग की। सूची भी अध्यक्ष को उपलब्ध करा दी गई है, उसके बावजूद भी विधि लिपि कल्याण कोष का लाभ पाकुड़ जिला को नहीं मिल रहा है। सिर्फ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता लिपिक को यह सुविधा दी जा रही है। जबकि वर्ष 2018 में अधिवक्ता लिपिक कल्याण कोष कमेटी का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष झारखंड बार काउंसिल उच्च न्यायालय रांची के अध्यक्ष को ही बनाए गया है।

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