फेस मास्क व शारीरिक दूरी का कराएं पालन

जागरण संवाददातापाकुड़ बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त-सह- जिला दंडाधिकार

By JagranEdited By: Publish:Tue, 20 Apr 2021 09:21 PM (IST) Updated:Tue, 20 Apr 2021 09:21 PM (IST)
फेस मास्क व शारीरिक दूरी का कराएं पालन
फेस मास्क व शारीरिक दूरी का कराएं पालन

जागरण संवाददाता,पाकुड़: बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त-सह- जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी कर फेस मास्क व शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने आदेश का जिले में लागू करने की जिम्मेवारी सभी वरीय इंसिडेंट कमांडर एवं इंसिडेंट कमांडर, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी के साथ अन्य अधिकारियों की होगी।

यह है आदेश

- सभी इनडोर व आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (शादी विवाह व अंतिम संस्कार को छोड़कर) पर प्रतिबंध रहेगा। शादी, विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 50 ही होगी।

- सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक व त्यौहार के जुलूस सहित को निकाले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

- किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध ।

- सभी आंगनबाड़ी केंद्र अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

- सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, शिक्षण कार्य ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा। सभी स्कूल, कॉलेज, आइटीआइ, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिग संस्थान, ट्यूशन क्लास, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सभी प्रकार की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है।

- सभी तरह के मेला प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा।

- सभी जिमखाना, स्वीमिग पूल बंद रहेंगे।

- सभी पार्क बंद रहेंगे। सभी होटल व रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता के 50 फीसद लोगों के साथ संचालन की अनुमति होगी।

- किसी भी धार्मिक कार्य के स्थल की क्षमता के 50 फीसद लोगों के साथ करने की अनुमति होगी परंतु कोविड-19 प्रोटोकॉल के एतिहात यथा फेस मास्क, सैनिटाइजेशन, दो गज की शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

- बैंक्वेट हॉल में शादी विवाह अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा।

- सभी व्यापार स्थल,दुकान,रेस्टोरेंट्स/,क्लब रात्रि आठ बजे के बाद खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। खाने के टेक होम या डिलीवरी पर रोक नहीं होगी।

- किसी भी सरकारी कार्यालय,निजी कार्यालय,व्यापार प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल/, कार्यक्रम स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट,बस,टैक्सी,ऑटो रिक्शा अन्य सार्वजनिक स्थल, दुकाने आदि पर बिना मास्क, फेस कवर के प्रवेश करना आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

- वैसी सभी गतिविधियां जिन्हें विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, कंटेनमेंट जोन के बाहर उनके लिए अनुमति होगी।

chat bot
आपका साथी