सीओ ने बीच बचाव कर शांत कराया विवाद

संवाद सूत्र महेशपुर (पाकुड़) गोपालडंगा मौजा संख्या 203 जमाबंदी संख्या दो के 66 बीघा दस कट्ठा

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Jul 2021 05:21 PM (IST) Updated:Sat, 31 Jul 2021 05:21 PM (IST)
सीओ ने बीच बचाव कर शांत कराया विवाद
सीओ ने बीच बचाव कर शांत कराया विवाद

संवाद सूत्र, महेशपुर (पाकुड़): गोपालडंगा मौजा संख्या 203 जमाबंदी संख्या दो के 66 बीघा दस कट्ठा सात धूर प्रधानी जमीन का विवाद शनिवार को अंचलाधिकारी रितेश जायसवाल, प्रभारी अंचल निरीक्षक बाबुर्जी किस्कू, पुलिस बल के साथ गांव पहुंचकर दोनों पक्ष के लोगों को समझा कर शांत करवाया।

इस संबंध में अंचलाधिकारी ने बताया कि मौजा गोपालडंगा में प्रधानी जमीन में खेती करने को लेकर पूर्व प्रधान हरिदास मरांडी ने अंचल कार्यालय में शिकायत दर्ज की थी। इसमें स्थानीय ग्रामीणों द्वारा नव चयनित ग्राम प्रधान मुखिया मरांडी व उसके सहयोगी प्रधानी जमीन पर जबरन खेती कर रहे हैं।

सीओ ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी ने वर्ष 2010 में पूर्व प्रधान हरिदास मरांडी को बर्खास्त कर दिया था। यह मामला वर्तमान में न्यायालय आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल दुमका में विचाराधीन है। विचाराधीन मामले को लेकर किसी भी निर्णय से अंचल कर्मी अवगत नहीं है। हरिदास मरांडी व नव चयनित ग्राम प्रधान मुखिया मरांडी के बीच तनाव को देखते हुए दोनों पक्षों की सहमति से मामले को शांत करवाया गया।

गोपालडंगा मौजा संख्या 203 जमाबंदी संख्या दो के 66 बीघा दस कट्ठा सात धूर जमीन पर नव चयनित ग्राम प्रधान मुखिया मरांडी अपने सहयोगियों के साथ खेती कर रहा था। इसका विरोध पूर्व ग्राम प्रधान हरिदास मरांडी ने किया था। सीओ ने बताया कि तत्काल दोनों पक्षों को विवादित जमीन पर खेती करने से रोक दिया गया है। ग्रामीणों ने आग्रह किया है कि सोहराय पर्व एवं सांस्कृतिक पूजा पाठ के लिए खेती कार्य करने दिया जाए। ग्रामीणों ने अधिकारियों को आश्वासन दिलाया कि न्यायालय का फैसला जो भी होगा दोनों पक्ष आपसी सहमति से वार्ता कर मामले का समाधान कर लेंगे। परंतु तब तक खेती कार्य करने दिया जाए ताकि सोहराय पर एवं अन्य सांस्कृतिक पूजा पाठ में कोई दिक्कत न हो।

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