विधिक सेवा के प्रावधानों का उठाएं लाभ : सीजेएम

नालसा एवं झालसा के निर्देशानुसार रविवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश अस्थाना के मार्गदर्शन में मंडल कारा परिसर में जेल अदालत का आयोजन किया गया। जेल अदालत में बेतरतीब तरीके से कुछ बंदियों को बुलाकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 18 Nov 2018 09:55 PM (IST) Updated:Sun, 18 Nov 2018 09:55 PM (IST)
विधिक सेवा के प्रावधानों का उठाएं लाभ : सीजेएम
विधिक सेवा के प्रावधानों का उठाएं लाभ : सीजेएम

लोहरदगा : नालसा एवं झालसा के निर्देशानुसार रविवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश अस्थाना के मार्गदर्शन में मंडल कारा परिसर में जेल अदालत का आयोजन किया गया। जेल अदालत में बेतरतीब तरीके से कुछ बंदियों को बुलाकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया। मौके पर ही समस्याओं के निदान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार मिश्रा और अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चौधरी एहसान मोइज ने बंदियों को कानून के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। मौके पर सीजेएम ने कहा कि बंदी विधिक सेवा के प्रावधानों का लाभ उठाएं। जेल अदालत, जागरूकता शिविर, लोकअदालत आदि कार्यक्रम के उद्देश्यों को जानने की जरूरत है। कानून के बारे में जानने से अपराध को रोका जा सकता है। एसीजेएम ने कहा कि जेल में अच्छा माहौल स्थापित कराना है। जिससे यहां से निकलने के बाद बंदी मुख्यधारा से जुड़कर समाज हित में कार्य कर सकें। शिविर में बंधुआ मजदूरी, ठेका श्रम से संबंधित कानून, उपभोक्ता संरक्षण कानून, अपहरण, अनैतिक व्यापार, तस्करी एवं वाणिज्यिक, यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। मौके पर पैनल अधिवक्ता बिपिन बिहारी दुबे, सुमन भगत, विक्रम कुमार, शशांक कुमार, पीएलवी नेमहंती मींज, जरीना खातून, आशीष कुमार वर्मा आदि उपस्थित थे।

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