हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

लोहरदगा में हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 18 Jan 2020 08:54 PM (IST) Updated:Sat, 18 Jan 2020 08:54 PM (IST)
हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा
हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, लोहरदगा : हत्या के मामले में अदालत ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साल 2014 के इस मामले में 5 साल के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविद कुमार की अदालत से फैसला आया है। लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र के पाखर ठेका टोली गांव में 10 अक्टूबर 2014 को धर्मदयाल नगेसिया ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस मामले में किस्को थाने में कांड संख्या 68/14 में भादवि की धारा 302 के तहत धर्मदयाल नगेसिया के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लंबे समय तक मामले में ट्रायल चलने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। इस मामले में किस्को थाना क्षेत्र के पाखर ठेका टोली निवासी बनस नगेसिया के पुत्र आरोपित धर्मदयाल नगेसिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला त्वरित विचारण में चल रहा था। इस मामले में अनुसंधान कर्ता के रूप में पुलिस अवर निरीक्षक सत्य नारायण राय ने अनुसंधान किया था। जबकि सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी मनोज कुमार झा ने दलीलें पेश की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में धर्मदयाल नगेसिया को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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