बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने पर होगी कार्रवाई

संवाद सहयोगी कोडरमा खाद्य पदार्थ बेचने वाले कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा से संबंधित जानका

By JagranEdited By: Publish:Wed, 13 Oct 2021 07:02 PM (IST) Updated:Wed, 13 Oct 2021 07:02 PM (IST)
बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने पर होगी कार्रवाई
बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने पर होगी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, कोडरमा : खाद्य पदार्थ बेचने वाले कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा से संबंधित जानकारी के साथ-साथ लाइसेंस लेना अनिवार्य है। हर ऐसे दुकानदार नियम के दायरे में रहकर खाद्य पदार्थों की बिक्री करे इसके लिए फूड शेफ्टी अधिकारी सुबीर रंजन ने कड़ा निर्देश जारी किया है। वहीं पूजा पंडालों के आसपास मिलावटी या एक्सपायरी खाद्य पदार्थ की बिक्री ना हो इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके लिए सघन जांच की जा रही है। फूड सेफ्टी अधिकारी ने कहा कि बिना लाइसेंस के दुकान व प्रतिष्ठान संचालन करने वालों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। हर कारोबारी वैद्य तरीके से ही प्रतिष्ठान का संचालन करें। नियम के दायरे में रहकर ही लोगों को स्वच्छ व सुरक्षित खाद्य पदार्थ दी जा सकेगी। उन्होंने स्ट्रीट फूड वेंडरों ( ठेला, फास्ट फूड व अन्य) को साफ-सफाई रखने, गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ बनाने, औद्योगिक रंग का इस्तेमाल न करने हेतु निर्देशित किया। कहा कि जिले के सभी अस्पताल, पुलिस लाइन, आंगनबाड़ी केंद्रों में खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। प्रतिबांधित पान-मसाला की बिक्री, परिवहन और भंडारण से संबंधित सूचना मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

खटालों में दूध की शुद्धता की होगी जांच

खटालों से शुद्ध दूध की आपूर्ति आम उपभोक्ताओं को हो रही या नहीं इसकी भी जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुवीर रंजन ने कहा कि जिले के सभी खटालों की जांच की जाएगी एवं खटाल संचालकों को लाइसेंस लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही खटालों से दूध का सैंपल लेकर जांच करवाई जाएगी। साथ ही सिगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न हो इस पर विशेष ध्यान रखने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। एक्सपायरी खाद्य पदार्थ पाए जाने पर होगी कार्रवाई

नगर पंचायत कोडरमा, डोमचांच, नगर परिषद् झुमरी तिलैया में किसी भी खाद्य कारोबारियों के पास से एक्पायरी खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, तो उन कारोबारियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सुबीर रंजन ने कहा कि लोगों तक सुरक्षित, पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपभोक्ता तक पहुंचे यह सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, नमूना जांच, प्रचार-प्रसार, खाद्य कारोबारियों को प्रशिक्षण देना, विद्यालय में इट राइट स्कूल व कालेजों में इट राइट कैंपस स्थापित करने जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। शराब दुकानों को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य

फूड शेफ्टी अधिकारी ने कहा कि शराब को फूड की श्रेणी में रखा गया है, ऐसे में दुकान संचालकों को एफएसएससीआइ से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए उत्पाद अधिक्षक को पत्राचार किया गया है। आने वाले कुछ दिनों में शराब दुकानों में भी जांच की जाएगी। फूड लाइसेंस नहीं लेने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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