पूर्व सीओ पर आनलाइन जमाबंदी में हेराफेरी का आरोप, कार्रवाई शुरू

गैरमजरूआ खास खाते की भूमि की आनलाइन जमाबंदी में हेराफेरी मामले म

By JagranEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 06:47 PM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 06:47 PM (IST)
पूर्व सीओ पर आनलाइन जमाबंदी में हेराफेरी का आरोप, कार्रवाई शुरू
पूर्व सीओ पर आनलाइन जमाबंदी में हेराफेरी का आरोप, कार्रवाई शुरू

संवाद सहयोगी, कोडरमा : गैरमजरूआ खास खाते की भूमि की आनलाइन जमाबंदी में हेराफेरी मामले में चंदवारा के पूर्व सीओ मो. मोजाहिद अंसारी पर कार्रवाई शुरू की गई है। अंचल के सरदारोडीह मौजा में आफलाइन पंजी दो में गैरमजरूआ खास खाता संख्या 21/50, रकवा 0.49 एकड़ भूमि को आनलाइन करने के दौरान हेराफेरी कर 4.49 एकड़ कर दिया गया। साथ ही इससे संबंधित किसी तरह का अभिलेख कार्यालय में संधारित नहीं किया गया।

उपायुक्त ने तत्कालीन सीओ से तीन दिन के अंदर जवाब मांगा है अन्यथा विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस मामले में मोजाहिद अंसारी ने उच्चाधिकारी को दूरभाष पर सफाई दी कि संबंधित भूमि की आनलाइन प्रविष्टि उनके द्वारा नहीं, बल्कि कंप्यूटर आपरेटर सहोदर कुमार ने किया था। इस दौरान उसने सीओ के डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग किया। इस मामले में स्पष्टीकरण मांगते हुए उपायुक्त ने कहा है कि जमाबंदी पंजी संवेदनशील एवं अति महत्वपूर्ण पंजी है। इसमें सुधार एवं शुद्धिकरण की जवाबदेही अंचलाधिकारी की है। इस पंजी के आनलाइन प्रविष्टि एवं सुधार सीओ को आवंटित डिजिटल सिग्नेजचर के उपयोग के उपरांत ही संभव है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि कंप्यूटर आपरेटर ने डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग कर जमाबंदी पंजी में हेरफेर की, अत्यंत ही हास्यास्पद है। डिजिटल सिग्नेचर के दुरुपयोग होने पर सीधे तौर पर सीओ जिम्मेदार है। यह मामला शिकायत प्राप्त होने के बाद संज्ञान में आया है। इस तरह के कृत्य में आपकी संलिप्तता भी परिलक्षित होती है। हो सकता है कि इस तरह की अनियमितता व हेराफेरी कई बार हुई होंगी। ज्ञात हो कि चंदवारा के पूर्व सीओ के कार्यकाल में म्यूटेशन रिजेक्ट मामले की जांच में भी भारी अनियमितता पाई गई थी। पूर्व उपायुक्त स्तर से भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया था।

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