मतदान दिवस पर बरती जाने वाली सावधानियों से कराया अवगत

चुनाव कार्य में लगने वाले पीठासीन पदाधिकारियों को मतदान दिवस पर बरती जाने वाली सावधानियां व प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 18 Nov 2019 06:57 PM (IST) Updated:Mon, 18 Nov 2019 06:57 PM (IST)
मतदान दिवस पर बरती जाने वाली सावधानियों से कराया अवगत
मतदान दिवस पर बरती जाने वाली सावधानियों से कराया अवगत

संवाद सहयोगी, कोडरमा: चुनाव कार्य में लगने वाले पीठासीन पदाधिकारियों को मतदान दिवस पर बरती जानेवाली सावधानियां व प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण प्रभारी पंकज गिरि द्वारा बताया गया कि मॉक पोल के लिए चुनाव शुरू होने से पहले डेढ़ घंटे का समय दिया जाएगा। पीठासीन पदाधिकारी को चार पन्ने का एक नया प्रपत्र भरना होगा। साथ ही बूथों पर शारीरिक रूप से दिव्यांग वोटर के लिए वॉलिटियर्स एवं व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षकों ने ईवीएम मशीन में आने वाले गड़बड़ियों की जानकारी दी तथा उसके निदान के बारे में विस्तार से बताया। खास तौर पर मतदान के दौरान एवं समाप्ति के बाद तैयार करने वाले आवश्यक कागजात एवं प्रपत्र के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। प्रशिक्षक सुदीप सहाय ने बताया कि मॉक पोल कराने के बाद सर्टिफिकेट का प्रपत्र भरा जाएगा। वास्तविक मतदान के प्रारंभ में सबसे पहले पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा प्रपत्र को भरा जाता है तथा अंत में भी घोषणा पर पत्र भरा जाएगा। जबकि मतदान समाप्ति के बाद आवश्यक प्रपत्र भरकर लिफाफा तैयार किया जाता है। सादा लिफाफा में पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, मतपत्र लेखा एवं पेपर सील लेखा प्रपत्र, ऑब्जर्वर रिपोर्ट, मॉक पोल रिपोर्ट एवं अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट जिसे निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मांग किया जाएगा । इसके अलावे हरा लिफाफा में मतदाता सूची की चिन्हित प्रति ,मतदाता पंजी, मतदाता पर्ची ,उपयोग में लाए गए निवेदित मतपत्र एवं उपयोग में नहीं लाए गए निवेदित मतपत्र, के लिफाफे तैयार किए जाएंगे। पीला लिफाफा मे नन स्टेट्यूटरी पैकेट के अंतर्गत चिन्हित प्रति से भिन्न मतदाता सूची की प्रति, पोलिग एजेंट का नियुक्ति पत्र, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, चुनौती मत की सूची, दिव्यांग मतदाता की सूची, निर्वाचक की आयु की घोषणा एवं चुनौती मत से संबंधित रशीद एवं राशि, उपयोग में नहीं लाए गए व क्षतिग्रस्त पेपर, उपयोग में नहीं लाए गए व क्षतिग्रस्त स्ट्रिपसिल, उपयोग में नहीं लाए गए व क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग एवं वोटर स्लिप का लिफाफा तैयार किया जाएगा। सभी लिफाफा को सुरक्षित ईवीएम मशीन के साथ स्ट्रांग रूम में जमा किया जाएगा।

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