बैंकों में सुबह 10 से दो बजे तक होगा काम, गाइडलाइन जारी

कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड ने बैंकों के संचालन को लेकर नए नियम जारी किए हैं। आदेश के तहत बैंक अब सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक यानी मात्र चार घंटे ही संचालित होगा।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Apr 2021 07:16 PM (IST) Updated:Wed, 21 Apr 2021 07:16 PM (IST)
बैंकों में सुबह 10 से दो बजे तक होगा काम, गाइडलाइन जारी
बैंकों में सुबह 10 से दो बजे तक होगा काम, गाइडलाइन जारी

खूंटी : कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड ने बैंकों के संचालन को लेकर नए नियम जारी किए हैं। आदेश के तहत बैंक अब सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक यानी मात्र चार घंटे ही संचालित होगा। जबकि पहले सुबह 10 से शाम चार बजे तक बैंकों में कामकाज होते थे। नई व्यवस्था 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए प्रभावी होगी। 30 अप्रैल के बाद कोविड की स्थिति को देखकर भविष्य के निर्णय लिया जाएगा। एसोसिएशन ने इस संबंध में बुधवार को दो पेज का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत सभी बैंकों में रोटेशन पॉलिसी के तहत 50 प्रतिशत कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है, लेकिन स्थानीय प्रबंधन को यह भी ताकीद किया गया है कि कर्मचारियों की संख्या कम होने से ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। स्थानीय प्रबंधन को हिदायत दी गई है कि एटीएम में पैसे डालने, चेक क्लीयरिग, डाटा सेंटर में जरूरी दस्तावेज को पहुंचाने सहित अन्य कामों में किसी तरह की परेशानी ना होने दें। इसके अलावा वैसे कर्मचारी जो दिव्यांग है या महिला कर्मचारी जो गर्भवती है उन्हें घर से ही वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा स्थानीय प्रबंधन को कोविड-19 के नियमों का पालन करने हिदायत दी गई। साथ ही राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी ग्राहकों से भी अपील की है कि वे कोविड काल में डिजिटल माध्यम से ही वित्तीय लेन-देन करें, ताकि बैंक पर लोड कम हो सके। समिति के निर्णयानुसार खूंटी में भी इसी नियम के तहत बैंक खुलेंगे। इस संबंध में खूंटी के अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि समिति के निर्णय व जिले के उपायुक्त की सहमति के बाद अब 22 से 30 अप्रैल तक जिला स्थित बैंकों का व्यवसाय का समय सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक रहेगा।

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