गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाली खूंटी की 10 दुकानें सील

कोरोना संक्रमण की रोकथाम व कोरोना से बचाव के लिए जिले में कड़ाई से गाइडलाइन का अनुपालन कराया जा रहा है। इसके लिए जिले के पदाधिकारी समय-समय पर चौक-चौराहों पर विशेष जांच अभियान चलाते है और दुकान व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रहे हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 25 Jul 2021 08:46 PM (IST) Updated:Sun, 25 Jul 2021 08:46 PM (IST)
गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाली खूंटी की 10 दुकानें सील
गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाली खूंटी की 10 दुकानें सील

जागरण संवाददाता, खूंटी : कोरोना संक्रमण की रोकथाम व कोरोना से बचाव के लिए जिले में कड़ाई से गाइडलाइन का अनुपालन कराया जा रहा है। इसके लिए जिले के पदाधिकारी समय-समय पर चौक-चौराहों पर विशेष जांच अभियान चलाते है और दुकान व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार की शाम उपायुक्त के निर्देशानुसार खूंटी के अनुमंडल दंडाधिकारी सैयद रियाज अहमद ने शहरी क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रात आठ बजे के बाद भी कई दुकानें व व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुले मिले। कई दुकानों में गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के क्रम में 10 दुकानों को सील किया गया। इनमें ज्ञान पुस्तक भंडार, अनूप स्वीट हाउस, विदेशी शराब दुकान, ऊपर चौक, संदीप होटल, विकास स्टोर, बबलू स्टोर्स, अधीरा बेकरी, कृष्णा ज्वेलर्स, बबलू मेंस ब्यूटी पार्लर और वंशिका ट्रेडर्स शामिल हैं। सभी दुकानें रात आठ बजे के बाद भी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए खुली थीं। रात आठ बजे के बाद दुकान संचालन और दुकान के संचालन में कोविड- 19 प्रोटोकॉल एसओपीएस के निर्देशों का उल्लंघन करने पर सील कर विधिसम्मत कार्रवाई की गई।

इस अवसर पर अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के नियंत्रण व उसके बचाव को लेकर लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। साथ ही एहतियात बरतने की जरूरत है। एसडीएम ने दुकानों का निरीक्षण कर लोगों को कोविड नियमों के अनुपालन व मास्क के उपयोग के प्रति सतर्क-सजग व सावधान किया। मौके पर अनुमंडल दंडाधिकारी ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि कोई भी दुकानदार बिना मास्क पहने सामग्री की खरीद-बिक्री नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन कर जिन गतिविधियों की सरकार द्वारा अनुमति दी गई है, उसे सरकार द्वारा निर्धारित समय तक ही करें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन जरूरी है। उन्होंने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

chat bot
आपका साथी