दूसरे जिलों के मजदूरों के लिए बनाएं अस्थाई आश्रय स्थल

उपायुक्त सूरज कुमार ने सभी बीडीओ सीओ थाना प्रभारी व कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत को निर्देशित किया गया कि अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत जितने भी गरीब जरूरतमंद प्रवासी मजदूर आदि जो ताला

By JagranEdited By: Publish:Mon, 30 Mar 2020 07:19 PM (IST) Updated:Mon, 30 Mar 2020 07:19 PM (IST)
दूसरे जिलों के मजदूरों के लिए बनाएं अस्थाई आश्रय स्थल
दूसरे जिलों के मजदूरों के लिए बनाएं अस्थाई आश्रय स्थल

खूंटी : उपायुक्त सूरज कुमार ने सभी बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी व कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत को निर्देशित किया गया कि अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत जितने भी गरीब, जरूरतमंद प्रवासी मजदूर आदि जो तालाबंदी से ही जिले में बने हुए हैं तथा जो अन्य जिले/राज्यों के मजदूर वर्तमान में जिले में हैं, वैसे लोगों की सूची तैयार करते हुए आवश्यकतानुसार उनके आवासन के लिए अस्थाई आश्रय स्थल सक्रिय करवाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अस्थाई आश्रय स्थल में खाने-पीने की व्यवस्था तथा चिकित्सा व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाए।

साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अपने-अपने क्षेत्राधिकार के सीमा रेखाओं के मुख्य रास्तों पर बैरियर लगाकर सघन जांच अभियान चलाएं। यदि किसी अन्य राज्यों, जिले से प्रवासी मजदूर या अन्य का आगमन होता है तो उन्हें संबंधित चेक-पोस्ट से नजदीकी स्थित आश्रय स्थल में 14 दिनों तक क्वारेंटाईन सेंटर में रखकर पूरी चिकित्सीय जांच कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही सभी कार्यपालक अभियंता, जिला अभियंता, जिला परिषद, श्रम अधीक्षक, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत खूंटी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र को निर्देश दिया गया कि तालाबंदी के दौरान जिले के सभी उद्योगों, दुकानों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय भुगतान किसी भी परिस्थिति में संबंधित मालिक नहीं रुकेंगे, ना ही काटेंगे। सभी अंचल अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत को निर्देश दिया गया कि जो भी व्यक्ति यथा मजदूर प्रवासी दुकानों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/ उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों तथा छात्र-छात्राओं जो की जिले में किराए के मकान में रह रहे हैं, उन्हें भारत सरकार के निर्देशानुसार तालाबंदी के दौरान मकान मालिक किसी भी परिस्थिति में संबंधित किरायेदारों से एक माह का किराया नहीं लें, यह सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके साथ ही कोई भी मकान मालिक किसी भी किराएदार को तालाबंदी के दौरान मकान खाली कराने हेतु दबाव नहीं देंगे। ऐसे किए जाने की स्थिति में संबंधित मकान मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

chat bot
आपका साथी