मतदाता पहचान पत्र के हैं 11 विकल्प
विधान सभा चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है। जो मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं
खूंटी : विधान सभा चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है। जो मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 11 विभिन्न फोटो दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। यह जानकारी जिला निर्वाची पदाधिकारी सूरज कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि 11 विकल्प में पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के अंतर्गत भारत महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र एवं आधार कार्ड शामिल हैं। निर्वाचन संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा सहयोग के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
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जिले में हैं 172 संवेदनशील, 72 अतिसंवेदनशली व 44 क्रिटिकल बूथ
उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि जिले के 549 मतदान केंद्रों में से 172 मतदान केंद्र संवेदनशील, 72 अतिसंवेदनशील और 44 क्रिटिकल हैं। वहीं सामान्य मतदान केंद्रों की संख्या 292 है। क्रिटिकल बूथों का चयन गत विधान सभा चुनाव के आधार पर किया गया है। वैसे बूथ जहां मतदान का प्रतिशत कम रहा या किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में अधिकतर वोट पड़े थे, उन्हें क्रिटिकल बूथ की श्रेणी में रखा गया है। क्रिटिकल बूथों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। मतदान के दिन इन बूथों पर खास नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में 549 मतदान केंद्रों में से 144 में वेब कॉस्टिग करायी जाएगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया को कंट्रोल रूम में देखा जा सकेगा।