पूर्व सांसद व करमाटांड़ थाना प्रभारी के खिलाफ दर्ज हो आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा : भाजपा

जामताड़ा भाजपा के के जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और करमाटांड़

By JagranEdited By: Publish:Sun, 16 May 2021 06:01 PM (IST) Updated:Sun, 16 May 2021 06:01 PM (IST)
पूर्व सांसद व करमाटांड़ थाना प्रभारी के खिलाफ दर्ज हो आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा : भाजपा
पूर्व सांसद व करमाटांड़ थाना प्रभारी के खिलाफ दर्ज हो आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा : भाजपा

जामताड़ा : भाजपा के के जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और करमाटांड़ के थाना प्रभारी पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है।

उन्होंने जारी बयान में कहा कि बीते दिन कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के आदेशानुसार जिले में धारा 144 लागू रखने की घोषणा की थी। जिले में सभी प्रकार की हड़ताल, धरना, जुलूस, प्रदर्शन व अन्य सभी प्रकार के कृत्य जो धारा 144 के उल्लंघन के अंतर्गत है को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी घोषित की जाती है। उपायुक्त के आदेश का सभी लोग पालन भी कर रहे हैं, लेकिन करमाटांड़ प्रखंड के सुंदरजोड़ी गांव में गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और करमाटांड़ थाना के थाना प्रभारी की मौजूदगी में ग्रामीणों की बैठक हुई। यह जिला प्रशासन का आदेश का उल्लंघन है। जिलाध्यक्ष ने सवाल खड़ा किया कि सरकार की तय नियमावली की इज्जत सभी को रखनी चाहिए थी। क्या यह लोग कानून से ऊपर हैं, क्या जामताड़ा जिला का कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए हैं, क्या कानून के नजर में सब बराबर नहीं हैं। जिलाध्यक्ष सिंह ने उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज से मामले को संज्ञान में लेकर थाना प्रभारी और पूर्व सांसद पर तत्काल न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग की है। कहा कि अन्यथा भाजपा जिला कमेटी इसके विरोध में सड़क पर उतरने से गुरेज नहीं करेगी।

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