155000 रुपये चोरी मामले का हुआ सुलहनामा

मुरलीपहाड़ी (जामताड़ा) नारायणपुर थाना क्षेत्र के लंगड़ाटांड़ ग्राम में बिस्को कंपनी के

By JagranEdited By: Publish:Thu, 24 Jun 2021 09:14 PM (IST) Updated:Thu, 24 Jun 2021 09:14 PM (IST)
155000 रुपये चोरी मामले का हुआ सुलहनामा
155000 रुपये चोरी मामले का हुआ सुलहनामा

मुरलीपहाड़ी (जामताड़ा) : नारायणपुर थाना क्षेत्र के लंगड़ाटांड़ ग्राम में बिस्को कंपनी के मालवाहक वाहन से 15500 रुपये चोरी होने के मामले में 36 घंटे बाद सुलहनामा हो गया। गुरुवार को सुलहनामा नारायणपुर थाना परिसर में आसनसोल नियामतपुर अवस्थित बिस्को कंपनी के कर्मी सोनाली मजूमदार तथा मालवाहक वाहन चालक राजेंद्र यादव और उप चालक इतवारी दास के बीच पुलिस ने कराया। इस दौरान डाभाकेंद्र पंचायत के उप मुखिया कासिम अंसारी सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।

सुलहनामा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि 22 जून को कंपनी के मालवाहक वाहन से 155000 रुपये की चोरी हुई, उस राशि की भरपाई चालक तथा उप चालक कंपनी में नियमित रूप से सेवा देकर वेतन के पैसे से करेंगे। 15 दिनों के बाद नारायणपुर थाना क्षेत्र के कमलपुरा ग्राम निवासी राजेंद्र यादव तथा लंगड़ाटांड़ ग्राम के इतवारी दास कंपनी में कार्य शुरू कर देंगे। समझौता पत्र में चार जुलाई 2021 को कंपनी में योगदान करने की तिथि निर्धारित की गई है। इस घटना की जानकारी बुधवार शाम को कंपनी के कर्मियों ने चालक तथा उप चालक के माध्यम से नारायणपुर थाना की पुलिस को दी थी। कर्मी सोनम मजूमदार ने आवेदन देकर इस घटना पर कार्रवाई की मांग थाना प्रभारी से की थी। आवेदन के आधार पर थाना प्रभारी ने चालक तथा उप चालक को हिरासत में लिया और मामले में पूछताछ की। दोनों को पीआर बांड पर छोड़ दिया गया। हालांकि इस सुलहनामा से चालक राजेंद्र यादव तथा उपचालक इतवारी दास के स्वजन संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह सुलहनामा दबाव के कारण किया गया। उनका इस चोरी की घटना में कोई हाथ नहीं था।

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