इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिग्रहण नौ दिसंबर को होगी सुनवाई Jamshedpur News
इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड (केबुल कंपनी) के अधिग्रहण मामले में कोलकाता नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अब नौ दिसंबर को सुनवाई होगी।
जमशेदपुर, जासं। सालों से बंद इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड (केबुल कंपनी) के अधिग्रहण मामले में सोमवार को कोलकाता नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में सुनवाई हुई। न्यायालय ने कंपनी का पिछले 19 साल का आय-व्यय के ब्योरा के साथ निदेशकों से कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट भी मांगी।
कंपनी की संपत्ति से अर्जित आय आदि की जानकारी देने को कहा गया, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। इस पर कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि नौ जनवरी निर्धारित कर दी। सुनवाई में निदेशकों के साथ टाटा स्टील के प्रतिनिधि, कंपनी के यूनियन नेता आदि शामिल हुए थे। उधर, सुनवाई में शहर से शिरकत हुए इंडियन केबुल वर्कर्स यूनियन के महामंत्री रामविनोद सिंह ने कहा कि एनसीएलटी ने फैसला को सुरक्षित रखा है। सटीक व सही जवाब नहीं मिलने की स्थिति में कोर्ट ने कानूनी कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है।
कंपनी के निदेशक नहीं आए सामने
एनसीएलटी की सुनवाई में केएन अमारिया, एमबी साह, वाइआर कोरी व रमेश गोवानी ने लिखित रूप से कहा कि वे लोग कंपनी के निदेशक नहीं हैं। ऐसे में कंपनी का आय-व्यय आदि की जानकारी उनलोगों के पास नहीं है। जानकारी देते हुए रामविनोद सिंह ने कहा कि 2013 में इन्हीं चार लोगों ने इंकैब के निदेशक होने का दावा किया था, जो आज इंकार कर रहे हैं।