Jharkhand Bribery : बुरे फंसे सरायकेला के जिला खनन पदाधिकारी, कोर्ट के निर्देश पर FIR दर्ज; जानिए क्या है मामला
Jharkhand Bribery झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के खनन पदाधिकारी बुरे फंसे हैं। उनके खिलाफ सरायकेला थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि वे अपने पद का रौब दिखाकर अवैध कमाइ में जुटे थे। अब उनके दामन पर लगे दाग की कानूनी परीक्षा होगी।
सरायकेला, जासं। झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के खनन पदाधिकारी बुरे फंसे हैं। उनके खिलाफ सरायकेला थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि वे अपने पद का रौब दिखाकर अवैध कमाइ में जुटे थे। अब उनके दामन पर लगे दाग की कानूनी परीक्षा होगी।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बीते दिनों जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भयादोहन कर पकड़े गए ट्रैक्टर को छोड़ने के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले में सरायकेला थाने को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। निर्देश के आलोक में भुक्तभोगी पिनायक दुबे की शिकायत पर सरायकेला थाने में जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत द्वारा एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने के आदेश दिए गए थे जिसमें भादवि की धारा 323, 341, 384 और 504 के तहत मामला दर्ज कराया गया है।
इस तरह बनाया था दबाव
बताते चलें कि शिकायतकर्ता पिनायक दुबे द्वारा अधिवक्ता अशोक रथ के माध्यम से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायत करते हुए बताया गया था कि तकरीबन तीन माह पहले जिला खनन पदाधिकारी द्वारा तीन ट्रैक्टर जप्त किया गया था। जिनमें से दो ट्रैक्टरों को फाइन वसूल कर छोड़ दिया गया था। जबकि शिकायतकर्ता के तीसरे ट्रैक्टर पर ना तो फाइन काटा गया और ना ही मुकदमा दर्ज किया गया। जब्त जगह ट्रैक्टर को सरायकेला थाना के समीप रखवाते हुए ट्रैक्टर मालिक पिनायक दुबे से 60 हजार की रिश्वत की डिमांड की गई। नहीं देने पर दूसरे केस में फंसाने की बात भी कही गई थी। जिसे देखते हुए जिला खनन पदाधिकारी द्वारा अवैध तरीके से पद का दुरुपयोग करने और रिश्वत मांगने का मामला सामने आया था।
थाना जुटी जांच में
सरायकेला थाना प्रभारी मनोहर कुमार ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार के उपर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले कि जांच की जा रही है। जांच की प्रगति से अदालत को अवगत कराया जाएगा।