टाटा स्टील में बदले स्पेशल लीव के नियम, कोरोना पॉजिटिव हुए तो लेनी होगी छुट्टी
कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होने के साथ ही टाटा स्टील कंपनी प्रबंधन ने अपने नियमों में भी संशोधन करते हुए उसमें कई बदलाव किए हैं। कंपनी प्रबंधन ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। ये रही पूरी जानकारी।
जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। टाटा स्टील प्रबंधन कोविड 19 संक्रमण से पॉजिटिव होने वाले अपने सभी कर्मचारियों को स्पेशल लीव देती थी। लेकिन संक्रमण की स्थिति में सुधार होने के साथ ही कंपनी प्रबंधन ने अपने नियमों में भी संशोधन करते हुए उसमें कई बदलाव किए है। मंगलवार को कंपनी प्रबंधन ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है।
नए आदेश के तहत कंपनी प्रबंधन व्यक्तिगत कारणों से क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में रहने पर स्पेशल लीव की सुविधा नहीं देगी। होम आइसोलेशन में रहने के दौरान कर्मचारियों को एडिशनल प्रिविलेज लीव, प्रिविलेज लीव, कैजुअल लीव या सिक लीव भरना होगा। महिला कर्मचारी गर्भवती होने पर उन्हें मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन देना होगा।
कंपनी प्रबंधन द्वारा जारी नया आदेश
यदि कोई कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य निजी कारणों से किसी भी तरह के वाहन से यात्रा करने के बाद कोविड प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटाइन या पॉजिटिव हुआ हो। ऐसी कोई महिला कर्मचारी जो मां बनने वाली है और ड्यूटी आने में असमर्थ है। कोई कर्मचारी कार्यक्षेत्र या बाहर में कोविड संक्रमित मरीज के साथ हाई रिस्क संपर्क में आया हो। सामूहिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद क्वारंटाइन या कोविड पॉजिटिव हुए हो। यदि कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य क्वारंटाइन या पॉजिटिव हुआ हो जबकि संबधित कर्मचारी टेस्ट रिपोर्ट में निगेटिव हो। यदि संबधित कर्मचारी व परिवार के सदस्य भी टेस्ट में कोविड पॉजिटिव पाए गए हो।केवल इन वजहों से मिलेगा स्पेशल लीव
यदि कोविड पॉजिटिव होने के बाद संबधित कर्मचारी अस्पताल में भर्ती होता है। एसिमटोमैटिक होने पर, स्पेशल लीव, वर्क फ्रॉम होम, होम आइसोलेशन होने पर या तीन दिन से अधिक बुखार नहीं आने पर ठीक होने की स्थिति तक। यदि कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र में किसी कर्मचारी के साथ काम के दौरान संपर्क में आने से पॉजिटिव होने पर। एसिम्टोमैटिक होने पर होम आइसोलेशन या माइल्ड कंडीशन होने पर। किसी भी लोकेशन में यदि कर्मचारी का बच्चा क्रेच सर्विस का उपयोग नहीं उठा सकता है या उसे वर्क फ्रॉम होम की सुविधा नहीं मिल सकती है। वैक्सीन का पहला या दूसरा डोज लेने के दो दिन के अंदर एक दिन का स्पेशल लीव मिलेगा। किसी विभाग में कोविड नियमों के तहत केवल 50 प्रतिशत ही उपस्थिति रोटेशन के तहत हो।
यात्रा से पहले लेनी होगी अनुमति
टाटा स्टील प्रबंधन ने कंपनी बिजनेस या निजी कारणों से की जाने वाली यात्रा करने के नियमों में भी बदलाव किया है। कंपनी बिजनेस में घरेलू यात्रा करने पर पूर्व के नियम प्रभावी होंगे। जबकि निजी यात्रा करने से पहले कर्मचारी को अपने विभागीय सुपरवाइजर से अनुमति लेनी होगी।